Delhi LG VK Saxena: MCD में 12 वार्ड समितियों के चुनाव से ठीक एक दिन पहले केंद्र की मोदी सरकार ने सीएम केजरीवाल (CM Kejriwal) के साथ एक बार फिर से ‘खेला’ कर दिया है। केंद्र ने दिल्ली के उपराज्यपाल (Delhi LG) की शक्तियां बढ़ा दी हैं। LG को अब दिल्ली महिला आयोग, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग जैसे किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड और आयोग के गठन का पूर्ण अधिकार दे दिया गया है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार देर रात इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। गजट ​नोटिफिकेशन में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा, दिल्ली के एलजी अब प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकायों में सदस्यों की नियुक्ति भी कर सकते हैं। केंद्र के इस फैसले से सीएम केजरीवाल की शक्ति कमजोरी हो गई है।

PM Modi Brunei Visit: ब्रुनेई के ऐतिहासिक उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद पहुंचे पीएम मोदी, इसका ताजमहल से है सीधा कनेक्शन- Omar Ali Saifuddien Mosque

इधर गजट अधिसूचना के सार्वजनिक होने के तुरंत बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना (VK Saxena) ने बड़ा कदम उठाया है। MCD वार्ड समिति चुनावों के लिए पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति की है। इससे पहले मंगलवार देर शाम मेयर शैली ओबेरॉय ने चुनाव कराने के लिए पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति करने से इनकार कर दिया था।

मुफ्त की रेवड़ी पड़ी महंगी! हिमाचल प्रदेश में गहराया आर्थिक संकट, राज्य के इतिहास में पहली बार, 2 लाख कर्मचारियों और 1.5 लाख पेंशनर्स के खाते में 1 तारीख को नहीं आई सैलरी- Himachal Pradesh Economic Crisis

बता दें कि दिल्ली नगर निगम में आज (4 सितंबर) को वार्ड समिति के चुनाव होने हैं। वार्ड कमेटी चुनाव को स्टैंडिंग कमेटी की चुनाव के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। MCD के 12 वार्ड कमेटियों के चुनाव को लेकर मेयर और एलजी के बीच तकरार खुलकर सामने आ गया है। एलजी ने मेयर के न चाहते हुए भी चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। इससे आम आदमी पार्टी और दिल्ली के एलजी के बीच तकरार निश्चिक हो गया है।

यूपी में 7 लाख महिलाओं के साथ रेप… सीएम ममता बनर्जी के दावे ने देश की राजनीति में मचाई सनसनी- Mamata Banerjee On Rape

अधिसूचना में क्या कहा गया? 

फिलहाल, अधिसूचना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम, 1991 (1992 का 1) की धारा 45डी के साथ संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के तहत जारी की गई है। अधिसूचना में कहा गया है, राष्ट्रपति निर्देश देती हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए तथा अगले आदेश तक उक्त अधिनियम की धारा 45डी के खंड (क) के अधीन राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग किसी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी वैधानिक निकाय के गठन के लिए करेंगे. चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो या ऐसे प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी वैधानिक निकाय में किसी सरकारी अधिकारी या पदेन सदस्य की नियुक्ति के लिए करेंगे।

RSS-BJP वालों के कान पकड़कर जातिगत जनगणना कराएंगे, लालू यादव ने कहा- इनकी क्या औकात, अब… – Lalu Yadav On Caste Census

मेयर का चुनाव अधिकारी नियुक्त करने से इनकार

दिल्ली की मेयर शेली ओबेरॉय ने बुधवार को होने वाले वार्ड समिति के चुनाव को लेकर प्रोसिडिंग अफसर नियुक्त करने से इंकार कर दिया था। इसकी वजह केवल एक दिन की नोटिस देने के चलते नामांकन दाखिल करने में असमर्थ पार्षदों से कई ज्ञापन प्राप्त होने की बात कही गई है। मेयर के मुताबिक नामांकन प्रक्रिया के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए था। मेयर का आरोप है कि उनके निर्देश देने के बाद भी नगर निगम सचिव को चुनाव की अधिसूचना देने में पांच दिन लग गए, ऐसे में नामांकन दाखिल करने के लिए सिर्फ एक दिन कैसे दिया जा सकता है? 

1700 कमरे वाला सोने का महल, गोल्ड प्लेटेड प्‍लेन समेत 7,000 कारें, ब्रुनेई के सुल्तान की लग्जरी लाइफ देखकर आप भी कहेंगे-रईसी हो तो ऐसी… PM Modi Brunei Visit

मेयर ने वजह यह भी बताई की एमसीडी के इतिहास में नामांकन दाखिल करने के लिए इतना कम समय पहले कभी नहीं दिया गया। आदेश में मेयर ने आयुक्त को नामांकन दाखिल करने के लिए कम से कम एक सप्ताह का नोटिस देकर चुनाव प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने का आदेश दिया है।

Aparajita Woman and Child Bill: रेपिस्ट को 10 दिन में फांसी, पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पेश- West Bengal Anti Rape Bill

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H