प्रमोद कुमार/कैमूर। जिले के बहुचर्चित माधव सिंह हत्याकांड में भभुआ सिविल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले के मुख्य आरोपी साहिल राइन उर्फ भवानी को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने साथ ही मृतक की पत्नी को तीन लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।
विशेष न्यायालय ने सुनाया फैसला
यह फैसला भभुआ सिविल कोर्ट के विशेष न्यायालय (उत्पाद कोर्ट-1) के न्यायाधीश अजय कुमार ठाकुर ने सुनाया। मामले की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक उद्धम नारायण सिंह ने बताया कि ट्रायल के दौरान सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी साहिल राइन को दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सजा दी गई।
दिनदहाड़े हुई थी हत्या
घटना 02 अक्टूबर 2019 की है। कैमूर जिले के सिकठी गांव निवासी माधव सिंह उस दिन दोपहर करीब तीन बजे बाइक से भभुआ आ रहे थे। रास्ते में बाइक सवार तीन हथियारबंद अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मृतक की मौसी इंद्रावसी देवी ने इस मामले में भभुआ थाना में नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें पांच लोगों को आरोपी बनाया गया था। जांच के दौरान चार को बरी कर दिया गया, जबकि एकमात्र आरोपी साहिल राइन उर्फ भवानी को अदालत ने दोषी पाया।
जमीन विवाद बना हत्या की वजह
परिजनों ने बताया कि हत्या का कारण करीब 200 बीघा जमीन विवाद था, जो परिवार के रिश्तेदारों के बीच चल रहा था। इसी विवाद में साजिश के तहत दिनदहाड़े माधव सिंह की हत्या करा दी गई थी।
फांसी होनी चाहिए थी – परिजन
मृतक के भाई अभय सिंह उर्फ मन्ना सिंह ने अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा होनी चाहिए थी। हमारे परिवार का दर्द आज भी कम नहीं हुआ है। इस चर्चित हत्या कांड ने उस समय पूरे कैमूर जिले में सनसनी फैला दी थी। पांच साल बाद आए इस फैसले से न्याय की एक बड़ी उम्मीद तो जगी है, लेकिन परिजनों के लिए यह जख्म अब भी ताजा है।
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें

