Kanya Sumangala Yojana: बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. ये योजनाएं केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाती हैं. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कन्या सुमंगला योजना शुरू की है. इस योजना से जहां पहले बेटियों को सरकार की ओर से 15000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती थी, वहीं अब इस राशि को बढ़ा दिया गया है. इस योजना के तहत अब बेटियों को सरकार की ओर से 25000 रुपये दिए जा रहे हैं-

कन्या सुमंगला योजना का लाभ कौन उठा सकता है?

  • कन्या सुमंगला योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के निवासी ही उठा सकते हैं.
  • योजना के लिए आवश्यक है कि आवेदक के पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो.
  • आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बिजली या टेलीफोन बिल, राशन कार्ड का उपयोग निवास प्रमाण पत्र के रूप में किया जा सकता है.
  • कन्या सुमंगला योजना के लिए ये बातें भी हैं जरूरी.
  • परिवार की अधिकतम आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
  • परिवार में अधिकतम 2 बेटियों के नाम पर योजना का लाभ उठाया जा सकता है.

कन्या सुमंगला योजना के लिए आवेदन कैसे करें

  • अगर आप कन्या सुमंगला योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यूपी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट (sky.up.gov.in) पर जाना होगा.
  • अब आपको होम पेज पर नागरिक सेवा पोर्टल पर क्लिक करना होगा.
  • यहां एक फॉर्म दिखेगा, जिस पर नाम, पता, मोबाइल नंबर, माता-पिता का नाम, आधार नंबर जैसी जानकारी भरनी होगी.
  • फॉर्म भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर टैप करना होगा.
  • अब आपको दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी मिलेगा.
  • इस ओटीपी को एंटर करना होगा.
  • इसके साथ ही इस योजना के लिए आपका ऑनलाइन पंजीकरण पूरा हो जाएगा.
  • यूजर आईडी और पासवर्ड बनाने के बाद आपको दोबारा अकाउंट में लॉग इन करना होगा.
  • अब दस्तावेज अपलोड करके सबमिट करना होगा.

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