Rahul Gandhi News: राहुल गांधी को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ दायर मानहानि याचिका को खारिज कर दिया है। इस पूरे मामले में ही सीएम सिद्धारमैया (Siddaramaiah) और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) को 1 जून 2024 को ही मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानत दे दी थी।

यह याचिका बीजेपी सरकार को निशाना बनाने वाले एक विज्ञापन से जुड़ी थी। राहुल गांधी ने 2023 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान इसे अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से पोस्ट किया था। इसके बाद बीजेपी नेता केशव प्रसाद ने राहुल गांधी के खिलाफ निजी शिकायत दर्ज कराई थी। जिसे बाद में राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

कर्नाटक BJP नेता केशव प्रसाद ने राहुल गांधी, सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के खिलाफ कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया था। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रस पोर्टी के विज्ञापनों और कैंपेनिंग नारों का जिक्र किया था। विज्ञापनों के जिए कांग्रेस ने राज्य में उस समय सत्ता में काबिज बीजेपी पर सरकारी कामों को पूरा करने के लिए ठेकेदारों पर दूसरों से 40 प्रतिशत तक कमीशन लेने का आरोप लगाया था।

बीजेपी नेता ने लगाए थे गंभीर आरोप

केशव का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने उस समय राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई समेत अन्य पार्टी नेताओं पर झूठा आरोप लगाया था। इतना ही नहीं झूठे विज्ञापन के जरिए इसे पूरे राज्य में फैलाया गया. जनता के बीच उनकी पार्टी और नेताओं के बारे में गलत मैसेज सर्कुलेट कराया गया। जिसका नतीजा यह हुआ कि उनकी पार्टी को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर राहुल और दूसरे नेताओं पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया था।

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