नई दिल्ली। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के करीब 73 लाख लोगों बड़ी राहत देते हुए सितंबर 2022 तक फ्री राशन मुहैया कराने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में फ्री राशन वितरण योजना को 30 सितंबर 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया. कैबिनेट के इस निर्णय से दिल्ली के 72,77,995 राशन कार्ड धारकों को 30 सितंबर 2022 तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा. सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना को देखते हुए दिल्ली सरकार लोगों को फ्री राशन दे रही है.

सीएम अरविंद केजरीवाल

आने वाले महीनों में मिलेगा मुफ्त राशन

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कहा कि कोरोना को देखते हुए अभी तक दिल्ली सरकार लोगों को फ्री राशन दे रही थी. राशन की दुकान से आपको जो राशन मिलता है, उसे सरकार काफी कम पैसे में देती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से दिल्ली सरकार वह भी पैसा नहीं ले रही है. उस स्कीम को 30 सितंबर तक और आगे बढ़ा दिया गया है. अब आने वाले महीनों में भी आपको बिल्कुल मुफ्त राशन मिलता रहेगा.

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कैबिनेट में फ्री राशन वितरण योजना को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव

कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहे. इसमें कई प्रस्ताव रखे गए. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री की तरफ से कैबिनेट में फ्री राशन वितरण योजना को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया. प्रस्ताव में बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दिल्ली में 72,77,995 लाभार्थी हैं. एनएफएसए के अनुसार, प्रत्येक लाभार्थी (पीएचएच) को 4 किलो गेहूं और एक किलो चावल दिया जाता है. साथ ही, एएवाई कार्डधारक को गेहूं और चावल के अतिरिक्त एक किलोग्राम चीनी भी दी जाती है.

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कोरोना के दौर में केजरीवाल सरकार ने देना शुरू किया था मुफ्त राशन

कोविड-19 का हवाला देते हुए कहा कि कोरोना के प्रसार और लॉकडाउन के निवारक उपायों के कारण लोगों की आजीविका पर काफी प्रभाव पड़ा है. लोगों को इसमें थोड़ी राहत देने के लिए दिल्ली सरकार सभी पीडीएस लाभार्थियों को एनएफएसए के तहत मिलने वाला राशन मुफ्त में वितरित करती है. इसके तहत अप्रैल, 2020 से नवंबर 2020 और मई 2021 से अभी तक मुफ्त राशन का वितरित किया जा रहा है. दिल्ली सरकार ने अपने नागरिकों को महंगाई और कोविड-19 के प्रभाव से राहत प्रदान करने के लिए फ्री राशन वितरण योजना की अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया.

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प्रति व्यक्ति प्रति माह 4 किलो गेहूं और एक किलो चावल

गौरतलब है कि एनएफएस अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित पात्रता के अनुसार, प्रवासी श्रमिकों, असंगठित श्रमिकों, निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों, घरेलू सहायिका समेत जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन जरूरतमंद लोगों को 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त दिया गया. जिसमें प्रति व्यक्ति प्रति माह 4 किलो गेहूं और एक किलो चावल शामिल है.

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