Thenkurissi Honour Killing Case: केरल (Kerala) के बहुचर्चित थेनकुरुसी ऑनर किलिंग केस में कोर्ट ने सजा सुना दी है। कोर्ट ने दामाद को बेरहमी से मारने वाले लड़की के पिता और उसके चाचा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि कोर्ट के इस फैसले पर पीड़ित पक्ष नाराज दिखा। मृतक की पत्नी और माता-पिता का कहना है कि इस केस में मौत की सजा दी जानी चाहिए। पीड़ित पक्ष आरोपियों को मौत की सजा दिलाने के लिए केरल हाईकोर्ट (High Court of Kerala) में याचिका दायर करेंगे।
इधर न्यायाधीश ने सीआरपीसी की धारा 432 और 433 के तहत सेट-ऑफ की अनुमति भी दी है, जो कि हिरासत में बिताए गए समय से कम कर दी जाएगी। यानी अभी तक जेल में बिताए गए दिनों को कुल कैद में से कम कर दिया जाएगा।
अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विनायक राव आर ने दो आरोपी प्रभु कुमार और सुरेश कुमार को उनके परिवार की बेटी से शादी करने की वजह से 27 वर्षीय शख्स की हत्या का दोषी पाया। मृतक का नाम अनीश था, जिसने प्रभु की बेटी हरिथा से अंतरजातीय विवाह किया था। दोनों की आर्थिक हैसियत में भी बहुत अंतर था। इस वजह से हरिथा के परिवार वाले नाराज हो गए और उसके पिता-चाचा ने झूठी शान के लिए अपने दामाद अनीश की हत्या कर दी थी।
जानिए क्या है पूरा मामला
वारदात 25 दिसंबर, 2020 की है। दरअसल अनीश ने दूसरी जाति की लड़की हरिछा से शादी की थी। अनीश की आर्थिक हैसियत भी हरिता के परिवार वालों के सामने बहुत निम्न था। इस शादी से हरिथा के माता-पिता और परिवार नाराज हो गया। शादी के 88 दिन बाद 25 दिसंबर, 2020 को लड़की के पिता और चाचा ने अपने दामाद की बेरहमी से हत्या कर दी थी। पत्नी और मृतक के माता-पिता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था।
हम हाई कोर्ट जाएंगे
फैसले के बाद रोती हुई हरिथा ने कहा, “हमें उम्मीद थी कि अभियुक्तों को या तो मौत की सजा मिलेगी या दोहरी आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। उनके द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता के लिए यह सजा बहुत कम है। इस केस के दौरान हमारे परिवार को जान से मारने की धमकी मिली थी। हम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
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