Kerala POCSO Act Case: नाबालिग बेटी को पॉर्न वीडियो दिखाने और दोस्त से रेप करवाने के मामले में केरल की विशेष पॉक्सो अदालत ने महिला और उसके पुरुष साथी को 180 साल कैद (180 years in prison) और 11.7 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों को पॉक्सो एक्ट, भारतीय दंड संहिता (IPC) और किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act) के कई प्रावधानों के तहत दोषी करार दिया।

पूरा मामला केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम का है। महिला पहले पति और बेटी के साथ तिरुवनंतपुरम में रहती थी। वहीं, उसकी आरोपी से फोन पर बातचीत के जरिए पहचान हुई। धीरे-धीरे संबंध गहराए और महिला उसके साथ भाग गई। . दोनों ने पलक्कड़ और मलप्पुरम में साथ रहना शुरू किया और इस दौरान नाबालिग बच्ची भी उनके साथ थी।

महिला ने 12 वर्षीय बेटी के साथ प्रेमी से बार-बार दुष्कर्म करवाया। महिला अपनी ही बच्ची को आरोपी के साथ शारीरिक संबंध बनाते देखने के लिए मजबूर करती थी, जिससे बच्ची मानसिक और भावनात्मक रूप से टूट गई थी। विशेष लोक अभियोजक सोमसुंदरन ए. ने अदालत में बताया कि आरोपी ने दिसंबर 2019 से नवंबर 2020 के बीच कई बार बच्ची का यौन शोषण किया। यह उत्पीड़न दिसंबर 2020 से अक्टूबर 2021 तक भी जारी रहा। महिला को अदालत ने इस आधार पर दोषी पाया कि उसने अपराध को प्रोत्साहित किया, बच्ची पर मानसिक दबाव बनाया और अपराध को छिपाने का प्रयास किया।

अन्य गंभीर आरोप

अभियोजन पक्ष ने यह भी बताया कि महिला ने बच्ची को अश्लील वीडियो दिखाए, बीयर पिलाई और यह कहकर धमकाया कि उसके दिमाग में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। ताकि अगर वह किसी को कुछ बताए तो तुरंत पता चल जाएगा।

इस तरह मामले का खुलासा हुआ

मामला तब सामने आया जब महिला मलप्पुरम थाने पहुंची और अपने माता-पिता पर आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज न देने का आरोप लगाया। जब पुलिस ने महिला के माता-पिता को सर्टिफिकेट देने को कहा और वे उसके घर पहुंचे, तो उन्होंने अपनी पोती को देखने की इच्छा जताई, लेकिन महिला ने इंकार कर दिया। बाद में पड़ोसियों ने बताया कि बच्ची की हालत खराब है और उसे ठीक से खाना भी नहीं दिया जा रहा। इसके बाद परिजनों ने चाइल्डलाइन से संपर्क किया और बच्ची को स्नेहिता सेंटर भेजा गया। वहीं, बच्ची ने अपने साथ हुई पूरी वारदात बताई।

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