दिल्ली. यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने बेटी से जुड़े वैवाहिक विवाद में आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगा दी है. इतना ही नहीं 2 जजों की पीठ ने इलाहाबाद कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी किया है.

बता दें कि, मौर्य ने सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की थी. स्वामी प्रसाद पर कथित रूप से अपनी बेटी की बिना तलाक दूसरी शादी कराने, मारपीट और गाली गलौज के साथ जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा था.

ये था पूरा मामला

दरअसल, स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी पूर्व सांसद बेटी संघमित्रा को एमपी एमएलए कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया था. बिना तलाक लिए धोखाधड़ी करके विवाह के मामले में दायर केस में लगातार पेशी पर नहीं आने के बाद कोर्ट ने आदेश जारी किया था. आरोप था कि स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी पूर्व सांसद बेटी संघमित्रा तीन बार समन, दो बार ज़मानती वारंट, एक बार गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे.

संघमित्रा और उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य समेत पांच लोगों के खिलाफ दीपक कुमार स्वर्णकार ने मारपीट, गाली गलौज, जानमाल की धमकी, साजिश रचने का मामला दर्ज कराया था. वादी सुशांत गोल्फ सिटी में रहने वाले दीपक कुमार स्वर्णकार ने कहा था कि संघमित्रा मौर्य से उनकी शादी हुई है, जिसे वो नकार रही है. पिता स्वामी प्रसाद धमकी दे रहे हैं. इसी मामले में लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में दायर वाद हुआ था.