राजनांदगांव. जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-73 खैरागढ़ विधानसभा में उप निर्वाचन-2022 के लिए राजनैतिक पार्टियों के लिए प्रचार-प्रसार की अवधि 10 अप्रैल 2022 को शाम पांच बजे समाप्त हो जाएगी. इसके बाद विधानसभा क्षेत्र खैरागढ़ में बाहर से आए व्यक्तियों की विधानसभा क्षेत्र में उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी. यदि वे अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो उन्हें क्षेत्र से बाहर करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी.

कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी राजनांदगांव तारन प्रकाश सिन्हा ने इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशों के हवाले से पुलिस अधीक्षक, राजनांदगांव को आवश्यकतानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने कहा है. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अनुसार मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व की अवधि में निर्वाचन प्रचार बंद हो जाएगा, उक्त अवधि के बाद मतदान समाप्ति तक निर्वाचन क्षेत्र में कोई निर्वाचन प्रचार नहीं हो सकता, इसलिए राजनैतिक पदाधिकारियों, दल के कार्यकर्ताओं, निर्वाचन प्रचार के पदाधिकारियों इत्यादि, जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से लाया गया है, को निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित नहीं रहना चाहिए.