भुवनेश्वर : ओडिशा के गंजम जिले के खलीकोट में चुनाव पूर्व हिंसा में भाजपा कार्यकर्ता दिलीप कुमार पाहाना की मौत की जांच के लिए डीजीपी ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है, पीड़ित परिवार ने स्थानीय विधायक के पति दैतारी बेहरा को ‘हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है।
मीडिया से बात करते हुए दिलीप की पत्नी साबित्री ने आरोप लगाया कि खलीकोट विधायक सूर्यमणि वैद्य के पति दैतारी बेहरा भाजपा कार्यकर्ता की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। “मेरे पति राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का शिकार हैं। बीजद छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद विधायक और उनके पति ने उन्हें खत्म करने की साजिश रची। मैं चाहती हूं कि मेरे पति को न्याय दिलाने के लिए दैतारी को फांसी दी जाए।”
उन्होंने कहा कि दिलीप और उनके पिता लंबे समय से बीजद कार्यकर्ता थे और विधायक के करीबी थे। दिलीप ने पिछला पंचायत चुनाव लड़ा था, लेकिन दैतारी के विरोध के कारण हार गया। तभी से दोनों के बीच प्रतिद्वंद्विता चली आ रही है. इस चुनाव में बीजद ने सूर्यमणि को फिर से निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकित किया और दिलीप भाजपा में चले गए।
“लगभग 15 दिन पहले, विधायक और उनके पति अपने समर्थकों के साथ हमारे घर आए थे। उन्होंने दिलीप से पुराने मुद्दों को भूलकर बीजद में लौटने का अनुरोध किया क्योंकि दैतारी को चुनाव में अपनी पत्नी की संभावनाओं के लिए खतरा महसूस हो रहा था। लेकिन मेरे पति ने उन्हें ठुकरा दिया. इसके चलते दैतारी ने दिलीप को खत्म कर दिया,” साबित्री ने कहा।
दिलीप के पिता ने भी यही आरोप लगाया है और कहा है कि चार लोगों ने तलवारों से उनके परिवार पर हमला किया क्योंकि वे भाजपा में शामिल हो गए थे। दैतारी ने आरोप को निराधार बताया है और कहा है कि उन्हें राजनीतिक हितों के लिए निशाना बनाया जा रहा है। “बीजद कार्यकर्ता इस घटना में शामिल नहीं हैं। आरोप राजनीति से प्रेरित हैं और इसमें हमारा नाम गलत तरीके से घसीटा जा रहा है।’
गौरतलब है कि खलीकोट पुलिस सीमा के अंतर्गत श्रीकृष्णसरणपुर गांव में बुधवार देर रात उस समय झड़प हो गई जब एक समूह ने दूसरे समूह द्वारा पार्टी के बैनर लगाए जाने पर आपत्ति जताई। दिलीप व तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये. बरहामपुर के एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इलाज के दौरान दिलीप ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने हिंसक घटना के सिलसिले में नौ लोगों को गिरफ्तार किया है और मुख्य आरोपी सहित कुछ अन्य अभी भी फरार हैं।
घटना की जांच एसआईटी से कराने का आदेश देते हुए डीजीपी ने कहा, एसआईटी बाकी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करेगी, उचित साक्ष्य (वैज्ञानिक/फॉरेंसिक/डिजिटल) इकट्ठा करेगी और मामले की जल्द सुनवाई के लिए 30 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करेगी. एसआईटी समय-समय पर दक्षिणी रेंज के पुलिस महानिरीक्षक को स्थिति रिपोर्ट देगी।”
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