रमेश सिन्हा, पिथौरा। 30-31 मई 2018 की मध्य रात किशनपुर में एएनएम योगमाया साहू, पति चैतन्य व दो बच्चों की हत्या के मामले में हाईकोर्ट ने सेशल कोर्ट के ट्रायल पर सीबीआई की जांच तक रोक लगा दी है. मृतक के पिता बाबूलाल साहू की याचिका पर हाई कोर्ट के वेकेशन जज गौतम चौरड़िया ने फैसला सुनाया है.
बता दें कि 30-31 मई 2018 की मध्य रात स्वास्थ्य केंद्र से लगे घर सो रही एएनएम योगमाया साहू के साथ उसके पति और बच्चों की बदमाशों ने धारदार हथियार से जघन्य हत्या कर दी थी. मृतक के पिता बाबूलाल साहू ने कहा कि हमने मामले की सूक्ष्म जांच की मांग करते हुए वकील के माध्यम से हाई कोर्ट मे अर्जी लगाई थी. मामले की सीबीआई जांच हो रही है, लेकिन सेशन कोर्ट ने मामले की ट्रायल को नहीं रोका था. इस पर हमने हाई कोर्ट में दोबारा अर्जी लगाई, जिसके बाद अब ट्रायल को रोका गया है.