नई दिल्ली। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली में निर्माण कार्य करने वाली सभी निजी एजेंसियों के साथ दिल्ली सचिवालय में बैठक की और एजेंसियों से Dust Pollution को रोकने के लिए केजरीवाल सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से अवगत कराया. इस दौरान बैठक में मौजूद प्राइवेट निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधियों से सुझाव भी लिए गए. उन्होंने कहा कि प्रदूषण को रोकने के लिए हम सभी को अपनी-अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ निभागी होगी. सभी प्राइवेट एजेंसी अपने निर्माण साइट पर एक कर्मचारी को नियुक्त करे, जो यह देखे कि मानदंडों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है. सभी को अपने दैनिक व्यवहार में बदलाव करना होगा.

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प्राइवेट निर्माण एजेंसियों को जारी 14 सूत्रीय दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं-

1. निर्माण स्थल के चारों तरफ उचित ऊंचाई पर टिन (Tin) की दीवार खड़ी करनी होगी. निर्माण स्थल चारों तरफ से ढंका होना चाहिए.

2. 20 हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में निर्माण या ध्वस्तीकरण का कार्य हो रहा हो, वहां पर एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य होगा.

3. निर्माण क्षेत्र में जो भी ध्वस्तीकरण या निर्माण कार्य हो रहा हो, उसे तिरपाल या ग्रीन नेट से ढंकना अनिवार्य होगा.

4. निर्माण स्थल तक निर्माण सामग्री को लाने-ले जाने वाले वाहनों की सफाई करना अनिवार्य होगा.

5. निर्माण सामग्री ले जा रहे वाहनों को पूरी तरह से ढंकना होगा और इस बात का ध्यान रखना होगा कि रास्ते में वह न गिरे.

6. निर्माण सामग्री और ध्वस्तीकरण के अपशिष्ट को केवल चिन्हित या आवंटित क्षेत्र के अंदर ही संग्रहित करना होगा और निर्माण सामग्री या अपशिष्ट का सड़क के किनारे भंडारण पर प्रतिबंध रहेगा.

7. किसी भी तरह के अपशिष्ट, मिट्टी या बालू को बिना ढंके नहीं रखा जाएगा. कई जगह निर्माण साइट पर बालू या मिट्टी को खुला छोड़ दिया जाता है.

 

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8. निर्माण कार्य में जो पत्थरों की कटिंग या ग्राइंडिंग की जाती है, वह खुले में नहीं होना चाहिए.

9. निर्माण स्थल पर धूल से बचाव के लिए लगातार पानी का छिड़काव करना होगा.

10. 20 हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में निर्माण और ध्वस्तीकरण स्थल पर जाने के लिए सड़क पक्की हो या ब्लैकडाक्स की बनाई जाए, जिससे कि वहां पर सड़कों से उड़ने वाली धूल को रोका जा सके.

11. निर्माण या ध्वस्तीकरण से उत्पन्न अपशिष्ट को प्रसंस्करण साइट या चिन्हित साइट पर ही निस्तारण किया जाए और इसका रिकॉर्ड भी रखा जाए. ताकि यह रिकॉर्ड में रहे कि निर्माण साइट से कूड़ा निकला है, तो वह कहां गया.

12. निर्माण स्थल पर लोडिंग और अनलोडिंग में जितने कर्मचारी काम करते हैं, निर्माण कंपनी को उन्हें डस्ट मास्क देना अनिवार्य है.

13. निर्माण स्थल पर श्रमिकों की चिकित्सा की उचित व्यवस्था की जाए.

14. निर्माण स्थल पर सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का एक सार्वजनिक बोर्ड लगाना होगा, जिससे कि वहां लोग यह न कह सकें कि उन्हें पता ही नहीं है.