वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। कोरबा नगर निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद का पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति की ओर से 21 अगस्त को रद्द कर दिया गया था। इसे लेकर राजकिशोर प्रसाद ने अपने अधिवक्ता सतीश चन्द्र वर्मा के जरिए से छानबीन समिति के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। मामले में जस्टिस पार्थ प्रीतम साहू ने आज सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आगामी सुनवाई तक छानबीन समिति के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें पिछड़ा वर्ग जाति को रद्द कर दिया था।

बात दें, कि कोरबा नगर निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद मूलतः बिहार के रहने वाले हैं। प्रसाद को कोइरी जाति का प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ में जारी किया गया था, जिसके आधार पर उन्होंने 2019 में महापौर का चुनाव लड़ा और जीता था।