Korba-Raigarh News Update : रायगढ़. जिले में महिला एवं नाबालिगों के विरुद्ध घटित अपराधों पर गंभीरता से त्वरित कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में थाना पुसौर पुलिस द्वारा नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ करने वाले फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है. आरोपी पिछले करीब एक माह से लुक छिप रहा था. पीड़िता द्वारा 28 दिसंबर को थाना पुसौर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि वह अपने घर से सहेली के साथ स्कूटी से स्कूल आना-जाना करती थी. स्कूल जाने के दौरान मनोज खड़िया नामक युवक उसका पीछा कर अश्लील इशारे करता था, जिसे वह अनदेखा करती रही. 27 दिसंबर को जब पीड़िता अपनी सहेली के साथ बाजार जा रही थी, तभी आरोपी मनोज खड़िया उनके पास आकर मोबाइल नंबर मांगने लगा. बालिका के मना करने पर आरोपी ने उसका बायां हाथ पकड़कर छेड़छाड़ की. बालिका के विरोध करने पर आरोपी मौके से फरार हो गया. पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना पुसौर में धारा 75,2, 78,1, 1 भारतीय न्याय संहिता एवं 12 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी की पतासाजी प्रारंभ की गई. आरोपी घटना के बाद से लगातार फरार था. उसकी गिरफ्तारी के लिए थाना प्रभारी पुसौर रामकिंकर यादव द्वारा मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया था. आज आरोपी के गांव में मौजूद होने की सूचना मिलने पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित दबिश देकर आरोपी को हिरासत में लिया गया. आरोपी मनोज कुमार खड़िया पिता स्वर्गीय उत्तम खड़िया, उम्र 20 वर्ष, निवासी पुसौर को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है.

आंगनबाड़ी केंद्र समय से पहले बंद, एक दिन का कटेगा मानदेय 

रायगढ़. कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देशानुसार जिले में आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन की स्थिति पर सतत निगरानी की जा रही है. इसी क्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग रायगढ़ द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी केन्द्र सुभाष नगर, बंगाली कॉलोनी, बोईरदादर क्रमांक-3 एवं बाघ तालाब बंद पाए गए. इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के विरुद्ध एक दिन का मानदेय काटने के निर्देश दिए गए हैं. कार्रवाई के अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र सुभाष नगर की कार्यकर्ता लक्ष्मी सिंह एवं सहायिका सावित्री साहा, आंगनबाड़ी केन्द्र बोईरदादर क्रमांक-3 की कार्यकर्ता कुन्ती मालाकार एवं सहायिका उत्तरा यादव, तथा आंगनबाड़ी केन्द्र बाघ तालाब की कार्यकर्ता नीलिमा सिंह एवं सहायिका अंजनी सिंह ठाकुर का एक दिन का मानदेय काटा जाएगा. निरीक्षण के दौरान केन्द्रों का बंद पाया जाना कार्य में लापरवाही का स्पष्ट उदाहरण है. इस संबंध में संबंधित परियोजना अधिकारी को कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

आज गेवरा खदान बंदकर भूविस्थापित करेंगे प्रदर्शन

कोरबा. छत्तीसगढ़ किसान सभा और भूविस्थापित रोजगार एकता संघ द्वारा एसईसीएल के गेवरा खदान से प्रभावित भूविस्थापित किसानों को वैकल्पिक रोजगार के साथ हैवी ब्लास्टिंग पर रोक लगाने के साथ 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 3 फरवरी को एसईसीएल के गेवरा खदान और साइलो को बंद करने की घोषणा की है.

हड़ताल को देखते हुए एसईसीएल गेवरा प्रबंधन ने वार्ता के लिए बुलाया गया, जिसमें किसान सभा प्रतिनिधिमंडल से दीपक साहू, दामोदर श्याम, प्रशांत झा, गुलाब दास, रमेश दास बैठक में उपस्थित थे. सभी प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने प्रबंधन के फिर से झूठे आश्वाशन को नहीं माना और वार्ता विफल रही. किसान सभा ने कहा की प्रबंधन केवल झूठे आश्वाशन देता है इसलिए खदान बंद हड़ताल होगा. किसान सभा के प्रदेश संयुक्त सचिव प्रशांत झा ने कहा की खदान विस्तार के लिए ग्रामीणों की पूरी जमीन ली जाती है लेकिन रोजगार देते समय सौ प्रतिशत रोजगार प्रभावित ग्रामीणों को नहीं दिया जा रहा है 30 प्रतिशत बाहर के लोगों के नाम पर प्रभावितों के हक के रोजगार को बेचा जा रहा है. विकास के नाम पर अपनी गांव और जमीन से बेदखल कर दीये गए विस्थापित परिवारों की जीवन स्तर सुधरने के बजाय और भी बदतर हो गई है. हजारों छोटे किसानों को खेती किसानी से अलग कर रोजगार से वंचित रखा गया है. मांगो को लेकर सकारत्मक चर्चा प्रबंधन के साथ नहीं हुई उसके बाद किसान सभा और भूविस्थापित संगठन ने 3 फरवरी को गेवरा खदान बंद करने की घोषणा की है.

हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी को 4 साल की कैद

कोरबा. टांगी से हमला कर हत्या का प्रयास करने के एक मामले में आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे चार वर्ष सश्रम कारावास से दंडित किया है. अतिरिक्त लोक अभियोजक कटघोरा संजय जायसवाल द्वारा जानकारी दिया गया कि आरोपी राजेश यादव द्वारा राजेश यादव को जमीन कब्जा करने की बात को लेकर टांगी से सिर पर मारकर प्राण घात्क हमला कर दिया जिससे राजेश यादव को गंभीर चोटें आयी थी जिसकी रिपोर्ट प्रार्थी राजकुमार यादव द्वारा थाना पाली में किया, जिस पर थाना पाली द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपी राजेश यादव के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर धारा 307 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही की गई. संपूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया. प्रकरण में विचारण के दौरान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा पीठासीन अधिकारी मधु तिवारी के द्वारा आहत एवं अन्य प्रत्यदर्शी साक्षियों के साक्ष्य पर विश्वास करते हुए आरोपी योगेश यादव द्वारा घटना को किया जाना पाया जिस पर निर्णय पारित करते हुए आरोपी के विरूद्ध मामला संदेह से परे प्रमाणित पाते हुए 4 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया. प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय जायसवाल ने किया.