Korba-Raigarh News Update : कोरबा. जिला पुलिस बल में पदस्थ आरक्षक पर महिला ने शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने का आरोप लगाया है. महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरक्षक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच शुरु कर दी है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यातायात में पदस्थ आरक्षक पवन चंद्रा पर महिला ने बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण का आरोप लगाया है. बताया जाता है कि महिला पूर्व में अपने पति से तलाक ले चुकी थी और इस बीच वह पवन के संपर्क में आयी थी और पवन महिला को घुमाने के बहाने बाहर ले जाता था और शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया था. पवन पूर्व से शादीशुदा है, बताया जाता है कि महिला नेपिछले दिनों पवन पर शादी का दबाव बनायी थी जब पवन शादी से मुकर गया तो महिला ने इस मामले की लिखित शिकायत सीएसईबी चौकी पुलिस से की. पुलिस ने मामले में आरक्षक पवन के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच शुरु कर दी है.

पूर्व मंत्री का जी-9 प्राजेक्ट में नियमों के उल्लंघन का आरोप

कोरबा. पूर्व राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर बालको के जी 9 प्राजेक्ट में राजस्व व पर्यावरणीय नियमों सहित वन भूमि संरक्षण अधिनियम, नगर नियोजन अधिनियम, लोक मार्ग अवरोधन संबंधित मामले की जांच कर कंपनी के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही किए जाने की मांग की है.

पूर्व मंत्री ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में उल्लेख किया है कि बालको द्वारा पाड़ीमार इंदिरा मार्केट क्षेत्र में संचालित जी 9 मल्टीस्टोरी प्रोजेक्ट अवैध, अनाधिकृत तथा भ्रामक तथ्यों पर आधारित और विभिन्न वैधानिक प्राधिकारियों को भ्रमित कर प्राप्त करना प्रतीत होता है. इस प्रोजेक्ट के लिए जंगल-मद भूमि पर अवैध निर्माण वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का प्रत्यक्ष उल्लंघन है. खसरा नंबर 191/1 राजस्व अभिलेखों में जंगल-मद रूप में दर्ज है. ऐसी भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण राज्य शासन की विशेष स्वीकृति और पर्यावरण मंत्रालय केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना दंडनीय अपराध है. बालको ने जानबूझकर भूमि की वास्तविक प्रकृति छिपाकर सामान्य भूमि दिखाते हुए संबंधित विभागों को भ्रामक व असत्य विवरण प्रस्तुत किया है. प्रोजेक्ट के लिए 440 वृक्षों की वास्तविक संख्या छिपाकर पेड़ कटाई के लिए अनुमति प्राप्त करने का प्रयास पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उल्लंघन है.

2 करोड़ 77 लाख से सीसी रोड, स्ट्रीट लाइट व नाली निर्माण का कार्य होगा

कोरबा. निगम क्षेत्र में 2 करोड़ 77 लाख रुपए से सीसी रोड, स्ट्रीट लाइट व नाली निर्माण कार्य कराया जाएगा. इन विकास कार्यों के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने मंजूरी दी है. डिप्टी सीएम अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने संचालनालय से इसकी मंजूरी के आदेश जारी कर दिए हैं. चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित अधोसंरचना मद से ये कार्य स्वीकृत किए गए हैं. डिप्टी सीएम साव ने सभी कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समय-सीमा में कार्य पूरा कराने निर्देशित किया है. कोरबा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 31 में आरसीसी नाली निर्माण के लिए 97 लाख 8 हजार रुपए, सड़क डामरीकरण के लिए 94 लाख 49 हजार रुपए मंजूर किए हैं.

वन विभाग का छापा – बड़े पैमाने पर इमारती लकड़ी जब्त

कोरबा. कोरबा वन मंडल के बालको रेंज में वन अमले ने शुक्रवार को माखुरपानी में ग्रामीण के घर से साल और बीजा की चिरान लकड़ी जब्त की है. आरोपी ने जंगल से कटाई कर लकड़ी घर में रखी थी, जिसे बेचने से पहले ही जब्त कर लिया गया. बालको रेंजर जयंत सरकार को लकड़ी तस्करी की सूचना मिली. उन्होंने डीएफओ प्रेमलता यादव और एसडीओ आशीष खेलवार को इसकी सूचना दी. इसके बाद सर्च वारंट जारी किया गया. रेंजर टीम के साथ माखुरपानी के तीजराम मंझवार के घर तलाशी लेने पहुंचे. पूछताछ में ग्रामीण ने कहा कि उसने घर बनाने के लिए सूखी लकड़ी रखी है. घर की तलाशी में बीजा के 70 नग पल्ला, साल के 8 चौखट, 20 पाया और 3 पट्टी मिली. इसके बाद जब्त लकड़ी ट्रैक्टर में भरी गई. मामले में आरोपी तीज राम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया. टीम में कांति कुमार कंवर, एससीएफओ रामसिंह उईके, सीएफओ संजय किशोर राठौर, बीएफओ चेतन कुमार ध्रुव, सुनील कुमार खड़िया, शिवप्रसाद कंवर, किरण तिग्गा, अनु चंद्रमास शामिल थे.

फ्लाईऐश परिवहन के नाम पर 21 लाख की ठगी, मामला दर्ज

रायगढ़. फ्लाइऐश परिवहन के नाम पर 21 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है.

कृष्णा विहार कॉलोनी के रहने वाले विनोद अग्रवाल 58 ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि वो उर्दना चौक में तिरुपति रोड कैरियर के नाम से ट्रांसपोर्ट कार्यालय का संचालन करते हैं. जहां से आसपास के क्षेत्रों में कोयला व फ्लाइऐश का परिवहन का काम किया जाता है. उसके नाम से 3 और उसके बेटे रजत और परख अग्रवाल के नाम से 15 ट्रेलर शिवान वेंचर प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर संचालित हैं. विनोद अग्रवाल का राजपूत इंटरप्राइज झारसुगड़ा के संचालक मंजय सिंह से व्यापारिक परिचय है.

इसी क्रम में मंजय सिंह 16 दिसबंर 2024 को ढिमरापुर चौक स्थित इनके ऑफिस में आया और बताया कि उसे एनटीपीसी दर्रीपाली से पत्थलगांव तक के लिए फ्लाइऐश पाटने का ठेका रेफेक्स इंडस्ट्रीज से मिला है. ऐसे में 950 रुपए मिट्रिक टन के दर से भाड़ा तय करने के बाद 18 ट्रेलर वाहन को चालक के साथ दर्रीपाली ओड़शिा रवाना किया गया था. मंजय सिंह 29 दिसंबर 2024 से 10 जनवरी 2025 तक विनोद अग्रवाल के सभी वाहनों से दर्रीपाली ओडिशा से पत्थलगांव तक नियमित फ्लाइऐश का परिवहन किया. जिसका कुल 45 भाड़ा पर्ची उसके कंपनी में जमा किया गया था.

इसके आधार पर राजपूत इंटरप्राइजेस ने 21 लाख 9 हजार 927 रुपए का भाड़ा बनाकर दिया गया. ऐसे में वह भुगतान विनोद अग्रवाल के बैंक खाते के माध्यम से करने कहा गया, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी मंजय सिंह रकम भुगतान करने में टालमटोल करता रहा. बाद में मंजय सिंह ने 22 अगस्त को स्वयं के झारसुगड़ा की आईडीबीआई बैंक शाखा से चेक से 10 लाख फिर 3 सितंबर को 9 लाख 18 हजार 732 रुपए और 1 लाख 91 हजार 194 रुपए का चेक दिया, जो बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गया. चेक बाउंस होने पर प्रार्थी को ठगी का एहसास हुआ और उसने पुलिस में इसकी शिकायत की. पुलिस ने प्रार्थी की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है.