रायपुर। पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति बलदेव शर्मा ने कुल सचिव डॉ. चंद्रशेखर ओझा को विभागीय आदेश दिया है. इसमें कुलपति ने विवि के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. शाहिद अली पर थाने में दर्ज 420 के मामले में 48 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है. आदेश में लिखा है कि क्यों न उनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाए.
क्या है पूरा मामला ?
दरअसल, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ.शाहिद अली एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं. उनके खिलाफ विश्वविद्यालय (KTU) के ही शैलेद्र खंडेलवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई है.
प्रोफेसर शाहिद अली पर आरोप है कि उन्होंने कूटरचित, फर्जी दस्तावेज के आधार पर विवि में नौकरी हासिल की है. मामले में पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है. यह मामला मुजगहन थाना क्षेत्र का है.
जानकारी के अनुसार, केटीयू के प्रोफेसर शैलेन्द्र खंडेलवाल थाने में लिखित शिकायत दिया है. शिकायत के मुताबिक विश्वविद्यालय में कुटरचित और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एसोसीएट प्रोफेसर नियुक्ति डॉ.शाहिद अली ने प्राप्त की है. जिसपर पुलिस ने प्रथम दृश्टया अपराध धारा 420, 467, 468, 471, 34 के तहत दर्ज कर विवेचना में लिया है.
बता दें कि फर्जी डिग्री को लेकर यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी केटीयू में फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी पाने का मामला गरमाया था.
देखें पत्र
Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें,
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक