इस्लामाबाद। गुप्तचरी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में कैद कुलभूषण जाधव ने सैन्य अदालत के मृत्यदंड के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में अपील दाखिल करने से इंकार कर दिया है.
पाकिस्तानी अधिकारियों ने इस्लामाबाद में प्रेस कांफ्रेंस कर इस बात का दावा करते हुए बताया कि उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील दाखिल करने में मदद करने का आश्वासन दिया था, लेकिन जाधव के इससे इंकार करते हुए सैन्य अदालत द्वारा दिए गए मृत्युदंड के फैसले के विरुद्ध दया याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया है.
अतिरिक्त महाधिवक्ता अहमद इरफान और डायरेक्टर जनरल (दक्षिण एशिया और सार्क) जाहिद हफीज चौधरी ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि सरकार की ओर से 20 मई को अध्यादेश प्रकाशित किया था, जिसके जरिए भारत सरकार, जाधव और उनके विधिक प्रतिनिधि को 60 दिनों के भीतर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की इजाजत दी गई है. पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की अंतिम तिथि 19 जुलाई को खत्म हो रही है.
बता दें कि कुलभूषण जाधव को बलोचिस्तान से 3 मार्च 2016 को गुप्तचरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.