लखनऊ. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखीमपुर हिंसा मामले में आठ और आरोपियों को 20 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. इसके साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ ​​टेनी के बेटे आशीष मिश्रा सहित मामले के सभी 13 आरोपी अब जमानत पर हैं. बता दें कि आशीष मिश्रा को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के 25 जनवरी के आदेश पर विचार करते हुए लखनऊ की एक बेंच ने यह आदेश पारित किया है.

न्यायमूर्ति राजेश कुमार सिंह चौहान की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की अगली तिथि 20 मार्च निर्धारित की है. अंतरिम जमानत पाने वालों में अंकित दास, नंदन सिंह बिष्ट, लतीफ उर्फ ​​काले, सत्यम त्रिपाठी उर्फ ​​सत्य प्रकाश त्रिपाठी, शेखर भारती, आशीष पांडे, रिंकू राणा और सुमित जायसवाल शामिल हैं.

बेंच ने सभी आरोपियों पर वही शर्तें लगाईं जो आशीष मिश्रा को जमानत देने के आदेश में थीं. सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को आठ सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत देते हुए उन्हें जेल से रिहा होने के एक सप्ताह के भीतर उत्तर प्रदेश छोड़ने का निर्देश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान आशीष यूपी या दिल्ली में नहीं रहेंगे. आदेश में कहा गया कि आशीष मिश्रा, उनके परिवार या समर्थकों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गवाहों को प्रभावित करने या धमकाने का कोई भी प्रयास किया गया तो अंतरिम जमानत रद्द हो जाएगी.

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बता दें कि 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में आठ लोग मारे गए थे, जहां उस समय हिंसा भड़क उठी थी, जब किसान तत्कालीन उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इलाके में दौरे का विरोध कर रहे थे. मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार, चार किसानों को एक एसयूवी ने कुचल दिया था, जिसमें कथित तौर पर आशीष मिश्रा बैठे थे.

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