लखनऊ. लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहबाद हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में हुई हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. यानी आशीष मिश्रा को अभी जेल में ही रहना होगा. माना जा रहा था कि उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दी जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

जमानत याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि लखीमपुर मामले में 4 किसान मरे आरोपी की गाड़ी वहां मौजूद थी, यह सबसे बड़ा तथ्य है. यह मामला जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है. लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को मुख्‍य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी है. आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं. पिछले साल जब किसान आंदोलन हुआ था तब किसान आंदोलन के दौरान लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में चार किसानों समेत आठ लोगों को कार से कुचल दिया गया था. न्यायमूर्ति कृष्णा पहल की अदालत ने मामले की सुनवाई करने के बाद पिछली 15 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था.

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बता दें कि तिकोनिया कांड में उच्च न्यायालय ने इस साल 10 फरवरी को आशीष को जमानत दे दी थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत आदेश को निरस्त करते हुए उच्च न्यायालय को निर्देश दिए थे कि वह पीड़ित पक्ष को पर्याप्त मौका देकर जमानत याचिका पर फैसला सुनाए. इस पर उच्च न्यायालय ने जमानत याचिका पर नए सिरे से सुनवाई की थी. मामले में आशीष मुख्य आरोपी पिछले साल तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया इलाके में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ के गांव में एक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का किसानों द्वारा विरोध किए जाने के दौरान हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मृत्यु हो गई थी.

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