Lakhimpur Khiri Violence. सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत मंगलवार को 26 सितंबर तक बढ़ा दी है. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि मामले में सुनवाई चल रही है और मामले को स्थगित कर दिया गया है.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल को कहा था कि मामले में निचली अदालत को रोजाना सुनवाई करने का निर्देश देना संभव नहीं है, क्योंकि इससे अन्य लंबित मामलों की सुनवाई प्रभावित हो सकती है. कोर्ट ने 14 मार्च को मामले की सुनवाई से जुड़ी जानकारी से उसे अवगत कराते रहने का निर्देश दिया था. अदालत ने इस बात से इनकार किया था क‍ि मामले की सुनवाई ‘धीमी गति’ से चल रही है.

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सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि मामले की सुनवाई उसकी निगरानी में नहीं हो रही है, लेकिन वह अप्रत्यक्ष रूप से इस पर नजर बनाए हुए है. बता दें, कोर्ट ने मामले में 25 जनवरी को आशीष मिश्रा 8 सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी थी और उसे उसके आदेश में दिए गए अंतरिम निर्देशों का पालन करने को कहा था. बता दें कि 3 अक्टूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में हिंसा भड़कने के बाद आठ लोगों की मौत हो गई.

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