नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जेल में बंद आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए यूपी सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया है. बता दें कि आशीष मिश्रा केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ के बेटे हैं.
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बीते 26 जुलाई को आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. आशीष मिश्रा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि इस मामले में पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है.
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मालूम हो कि बीते साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हिंसा के दौरान तब आठ लोगों की मौत हो गई थी, जब किसान उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के क्षेत्र के दौरे का विरोध कर रहे थे. उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार, चार किसानों को एक एसयूवी ने कुचल दिया, जिसमें आशीष मिश्रा सवार थे.
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