रांची, झारखंड। रांची की विशेष सीबीआई कोर्ट ने आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को दोषी करार दिया. 35 करोड़ रुपए के अवैध निकासी के मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया. चाईबासा के दूसरे केस में भी दोषी करार दिए गए हैं. बता दें कि चाईबासा के पहले केस में लालू को 5 साल की सजा पहले ही सुनाई जा चुकी है. इस मामले में वे जमानत पर चल रहे हैं. वहीं आज चाईबासा कोषागार के दूसरे केस में लालू यादव समेत 50 लोगों को दोषी करार दिया गया है.

चाईबासा केस में पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र भी दोषी करार दिए गए हैं. चारा घोटाले के 6 केस में से 3 में लालू यादव दोषी करार दिए जा चुके हैं. चाईबासा के दोनों मामलों और देवघर कोषागार के मामले में लालू यादव दोषी करार दिए जा चुके हैं. चाईबासा केस के 76 आरोपियों में से 14 आरोपियों का निधन हो चुका है.

लालू यादव आदतन अपराधी- सुशील मोदी

इधर बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने लालू यादव को आदतन अपराधी बताते हुए कहा कि आरजेडी जनता की अदालत में जाने की बात कह रही है, जबकि ये कोई पहला मामला नहीं है, जब उन्हें सज़ा हुई है. सुशील मोदी ने कहा कि जनता सब जानती है और आज की तारीख में लालू यादव एक चुनाव तक लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं हैं. उन्होंने कहा कि आरजेडी अपने अनर्गल आरोपों से कोर्ट की अवमानना कर रही है.

हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे- तेजस्वी यादव

वहीं लालू यादव के बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि वे फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे, तेजस्वी ने नीतीश कुमार, भाजपा और आरएसएस पर लालू यादव को फंसाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार लालू यादव को फंसाने के लिए ही दिल्ली जाते हैं, न कि राज्य के विकास के लिए. उन्होंने कहा कि बिहार विनाश की ओर बढ़ रहा है.

तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव जनता के हीरो हैं, जनता उनके साथ है और लोगों को पता है कि लालू यादव को झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है. वहीं आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद ने कहा कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी.

देवघर ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में लालू को मिल चुकी है साढ़े 3 साल की सजा

गौरतलब है कि सीबीआई कोर्ट ने 23 दिसंबर को लालू यादव समेत 16 लोगों को देवघर ट्रेजरी मामले में दोषी करार दिया था. सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से 89 लाख 27 हजार रुपए की अवैध निकासी के मामले में 16 लोगों को दोषी ठहराया था. इस मामले में पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा को बरी कर दिया गया था. देवघर ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में लालू यादव को साढ़े 3 साल की जेल और 5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सुनाई थी.

बता दें कि चारा घोटाला करीब 950 करोड़ रुपए का है. इसमें 6 मामले दर्ज हैं. 1990 से 1994 के बीच देवघर ट्रेजरी से करोड़ों रुपये अवैध तरीके से पशु चारे के नाम पर निकाले गए. 1997 में चारा घोटाले में लालू यादव जेल चले गए और उनकी पत्नी राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनीं थीं.

फिलहाल लालू यादव रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं.