बिलासपुर। शहर की पॉश कालोनियों में बड़े बिल्डरों को उनकी जमीन तक पहुंचने शासकीय भूमि से रास्ता दे दिया गया. इस मामले में कलेक्टर ने पूर्व में दो तहसीलदारों के निलंबन का प्रस्ताव संभाग आयुक्त को भेजा था, अब उन कॉलोनीयों का लेआउट भी निरस्त करने के लिए कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर एसडीएम पीयूष तिवारी ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को प्रतिवेदन बनाकर भेजा है.

एसडीएम के प्रतिवेदन के अनुसार अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा राज कन्स्ट्रक्शन द्वारा भागीदार अर्जुन सिंह कछवाहा पिता शैलेन्द्र सिंह कछवाहा द्वारा ग्राम-बिरकोना म.नं. 01 तहसील व जिला बिलासपुर, छ.ग. स्थित निजी भूमि स्वामी हक की भूमि ख.क. 1330/2 रकबा 0.279 हे. के सामने स्थित शासकीय भूमि ख.क. 1331 का उपयोग अपनी भूमि पर आवागमन के लिए किये जाने के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र पर किसी प्रकार के हस्तक्षेप का आवश्यकता नहीं होना पाकर प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करते हुए आवेदक को भविष्य में किसी प्रकार के भूमि अर्जन भूमि आबंटन या किसी अन्य प्रयोजन के लिए दावा-आपत्ति पर पृथक से निराकरण किए जाने तथा शासकीय ख.क. 1331 के मूल स्वरूप को अपरिवर्तित रखते हुए आवागमन के लिए ही उपयोग किये जाने के शर्त पर आवेदक को ग्राम बिरकोना म.नं. 01 स्थित उसकी निजी भूमि स्वामी हक की भूमि ख.क. 1330/2 रकबा 0.279 हे. के सामने स्थित शासकीय भूमि ख.क. 1331 (30 फीट चौड़ा रास्ता) का उपयोग आवागमन के लिए किये जाने की अनुमति दी गई है.

इसी तरह तत्कालीन अतिरिक्त तहसीलदार, बिलासपुर द्वारा श्रीराम सरिता बिल्डर्स एवं कॉलोनाईजर्स प्राइवेट लिमिटेड आशीष गुप्ता पिता रामनिवास, निवासी सरकण्डा, तहसील व जिला बिलासपुर द्वारा ग्राम बहतराई स्थित भूमि ख.नं. 298/1, 299/4 रकबा 0.1290, 0. भूमि शासकीय भूमि ख.नं. 293 का उपयोग अपनी भूमि पर आवागमन के लिए बिलासपुर प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करते हुए वर्तमान में मौके पर नक्शा बटांकन नहीं है. सरकण्डा-बहतराई सड़क मार्ग से लग कर ख.नं. 294, 298, 299 से आवेदक के निजी भूमि (ख.क. 298/1. 299/4 रकबा 0.1290, 0.134 हे.) को सम्मिलित करते हुए भूमि ख.क. 293 पर आने-जाने के लिए 40 फुट चौड़ा रास्ता उपलब्ध है. प्रकरण में पृथक से किसी प्रकार को आदेश की आवश्यता नहीं होने के कारण समाप्त किये जाने का आदेश पारित किया गया है.

उपरोक्तानुसार अतिरिक्त तहसीलदार, बिलासपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार उपरोक्त दोनों प्रकरण श्रीराम सरिता बिल्डर्स और कॉलोनाईजर्स प्राइवेट लिमिटेड आशीष गुप्ता ग्राम बहतराई स्थित भूमि ख.नं. 298/1, 299/4 रकबा 0. 1290, 0.134 हे. भूमि शासकीय भूमि ख.नं. 293 का उपयोग अपनी भूमि पर आवागमन के लिए रास्ता बाबत एवं प्र.क्र. 202310075300018 राज कन्स्ट्रक्शन द्वारा भागीदार अर्जुन सिंह कछवाहा पिता शैलेन्द्र सिंह कछवाहा में आवेदक के ग्राम बिरकोना स्थित निजी भूमि स्वामी हक की भूमि ख.क. 1330/2 रकबा 0.279 हे. के सामने स्थित शासकीय भूमि ख.क. 1331 उपयोग अपनी भूमि पर आवागमन के लिए आवेदन को पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त किया जाकर उक्त प्रकरण को खारिज किया जा चुका है. आवेदकों को आवासीय/भू-खण्डीय विकास अनुज्ञा पत्र जारी किया गया है, जिसे खारिज किया जाना उचित प्रतीत होना प्रतिवेदित किया गया है.

इस वजह से अतिरिक्त तहसीलदार से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार तत्कालीन अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा राज कन्स्ट्रक्शन द्वारा भागीदार अर्जुन सिंह कछवाहा को मौजा-बिरकोना एवं श्रीराम सरिता बिल्डर्स एवं कॉलोनाईजर्स प्राइवेट लिमिटेड आशीष गुप्ता पिता रामनिवास, निवासी सरकण्डा, तहसील व जिला बिलासपुर को मौजा-बहतराई में आवागमन के लिए दिये गये शासकीय भूमि संबंधी आदेश को अतिरिक्त तहसीलदार, बिलासपुर द्वारा निरस्त कर दिये जाने के कारण अनावेदकागण को कॉलोनी निर्माण के लिये जारी आवासीय/भू-खण्डीय विकास अनुज्ञा का कोई औचित्य नहीं रह जाने के कारण अनावेदकगण को कॉलोनी विकास के लिए पूर्व में जारी आवासीय/भू-खण्डीय विकास अनुज्ञा निरस्त किये जाने के संबंध में प्रतिवेदन भेजा गया है.

उक्त के अलावा अन्य कॉलोनी का भी ले आउट निरस्त करने प्रतिवेदन एसडीएम द्वारा भेजा गया है. अतिरिक्त तहसीलदार से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार तत्कालीन नायब तहसीलदार बिलासपुर द्वारा आवेदक गायत्री कन्स्ट्रक्शन द्वारा भागीदार राघवेन्द्र गुप्ता को ग्राम-बिजौर, पहनं.-30 स्थित शासकीय भूमि ख.नं. 8/1 में निस्तारी रास्ता को लिये अनापत्ति आवेदन प्रस्तुत किया था. प्रकरण में कलेक्टर के समय सीमा की बैठक में प्राप्त निर्देश में इस प्रकरण में पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अनापत्ति दिनांक 08. 02.2021 अधिकारिता विहीन होने के कारण निरस्त करने निर्देशित किये जाने का उल्लेख करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र 08 फ़रवरी 2021 को खरिज कर दिये जाने से आवेदक को जारी अनुज्ञा पत्र को संबंधित विभाग से खारिज करना उचित प्रतीत होना प्रतिवेदित बताया है.

इसलिए अतिरिक्त तहसीलदार, बिलासपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार उपरोक्त प्रकरण को मौजा-बिजौर में आवागमन के लिए दिये गए शासकीय भूमि संबंधी आदेश को अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा निरस्त कर दिये जाने के कारण अनावेदक गायत्री कन्स्ट्रक्शन द्वारा भागीदार राघवेन्द्र गुप्ता को मौजा बिजौर स्थित भूमि ख.नं. 8/1 में निस्तारी रास्ता के लिये कॉलोनी निर्माण के लिये जारी आवासीय / भू-खण्डीय विकास अनुज्ञा का कोई औचित्य नहीं रह जाने के कारण अनावेदक को कॉलोनी विकास के लिए पूर्व में जारी आवासीय / भू-खण्डीय विकास अनुज्ञा) निरस्त किये जाने के संबंध में प्रतिवेदन संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन विभाग को सौंपा गया है.