दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व अहम फैसले में मणिपुर के वन मंत्री टी श्यामकुमार को न केवल पद से हटाने का आदेश दिया बल्कि उनके विधानसभा में प्रवेश पर भी रोक लगा दी।
जस्टिस आरएफ नरीमन की पीठ ने कोर्ट के आदेश के बावजूद मणिपुर विधानसभा के स्पीकर द्वारा श्यामकुमार की अयोग्यता याचिका पर निर्णय न लेने से नाराज होकर यह फैसला दिया है। दरअसल देश की सर्वोच्च अदालत विधानसभा स्पीकर के इस बारे में फैसला न लेने से खफा थी।
देश की सर्वोच्च अदालत ने इतिहास में पहली बार ये फैसला लिया है। जिसमें किसी राज्य सरकार में मंत्री को पद से हटाया गया हो। इतना ही नहीं उनके विधानसभा में घुसने को लेकर पाबंदी का लगाया जाना भी अभूतपूर्व है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की पूरे देश में चर्चा हो रही है।