Latest News Today: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के मामले में जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉ. अरुण कुमार को एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) ने शनिवार को तीन साल की सजा सुनाई है. हालांकि कोर्ट ने उन्हें जमनात पर रिहा कर दिया.

 2015 में दायर परिवाद मामले में सुनवाई करते हुए एसीजेएम राकेश कुमार रजक की अदालत ने पूर्व सांसद को धारा 153 ए और धारा 505 के तहत दोषी पाया. सुनवाई के बाद उन्हें दोनों धाराओं में तीन-तीन साल की सजा दी गई.

 अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता संजय कुमार ने बताया कि अदालत ने पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. दूसरी ओर नेताओं पर अनर्गल टिप्पणी मामले में अदालत ने मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव को बरी कर दिया. बता दें कि कांग्रेस नेता डॉ. चंद्रिका प्रसाद यादव ने वर्ष 2015 में दोनों के खिलाफ स्थानीय न्यायालय में परिवाद दायर किया था.

 दर्ज परिवाद में डॉ. चंद्रिका प्रसाद ने आरोप लगाया था कि अरुण कुमार और पप्पू यादव का बयान अमर्यादित है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए.