दिल्ली. सरकार ने राज्यसभा में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा का विधेयक पास कर दिया है. जिसके बाद अब इस समुदाय के लोग इज्जत के साथ समाज में रह सकेंगे वो भी कानूनी गारंटी के साथ.
ये विधेयक उच्च सदन में पास हो गया है. 5 अगस्त 2019 को लोकसभा ने भी इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी. अब ये विधेयक कानून का रुप ले लेगा. जिसके बाद ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का मौका मिलेगा. उनको सरकार सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रुप से मजबूत बनाने का भी काम करेगी.
खास बात ये है कि अब ट्रांसजेंडरों के खिलाफ यदि कोई अपराध होता है तो दंड का प्रावधान किया गया है. सरकार का मानना है कि इससे इस समुदाय के खिलाफ भेदभाव और दुर्व्यवहार को रोका जा सकेगा और इन्हें समाज में सम्मान के साथ जीने का मौका मिल सकेगा.