दिल्ली. लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है. पूर्व में हाईकोर्ट ने लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति सुखपाल सिंह को पद से हटाये जाने का फैसला दिया था. साथ ही कुलपति को मिला हुआ एक्सटेंशन को नियम विरुद्ध मना था.
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद सुखपाल सिंह ही अब लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति का पदभार संभालेंगे. बता दें कि जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण ने सुखपाल सिंह की ओर से जारी याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है और हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ के जारी आदेश पर स्थगन दे दिया है.