अमृतांशी जोशी,भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने के लिए सख्त कानून (Law on online gambling in MP) बनाएगी. एमपी में जुआ अधिनियम 2023 बनाया जाएगा. इसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग (online gambling) पर कार्रवाई के नियम होंगे. अभी ऑनलाइन गैंबलिंग पर कार्रवाई के कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए सरकार नया कानून बनाएगी.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वर्तमान में मध्यप्रदेश जुआ अधिनियम 1876 के तहत ऑनलाइन गैंबलिंग (online gambling) पर कार्रवाई के कोई प्रावधान नहीं है. इसलिए शासन ने निर्णय लिया है कि वर्तमान जुआ अधिनियम के स्थान पर मध्यप्रदेश जुआ अधिनियम-2023 बनाया जाएगा. जिसमें ऑनलाइन जुए के अपराध को रोकने और ऐसे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए कई प्रावधान शामिल किए जाएंगे.
नया कानून बनाएगी सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑनलाइन गैंबलिंग एक बड़ी समस्या बन गई है. ऑनलाइन जुएं की लत और इससे जुड़ी बढ़ती आत्महत्याओं की घटना के बाद मध्यप्रदेश सरकार पिछले काफी समय से 1876 के जुआ अधिनियम के स्थान पर नए कानून बनाने की बात कर रही थी, जिस पर आज मुख्य़मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुहर लगा दी. ऑनलाइन गैंबलिंग को लेकर प्रदेश में बनाए जा रहे नए कानून के प्रारूप को गृह विभाग ने अंतिम रूप दे दिया है और अब जल्द ही यह जुआ अधिनियम-2023 के रूप में मूर्त रूप ले सकता है.
सरकार चिटफंड कंपनियों पर सख्त
शिवराज सरकार चिटफंड कंपनियों को लेकर सख्त है. सीएम शिवराज ने कहा कि चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई जारी रहेगी. लोगों के पैसे वापस लाने के लिए एडीजी की अध्यक्षता में विशेष सेल बनाया जाएगा. ताकि लोगों के पैसे चिटफंड कंपनियों से वापस दिलाया जा सके और ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो सके.
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