लखनऊ. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने वकीलों को आदेश दिया है कि कोर्ट के बाहर यूनिफार्म न पहनें. कुछ वकिलों पर आरोप लगा है कि विवादित जमीनों के मामलों में मौके पर यूनिफॉर्म में जाकर हस्तक्षेप किया और भू माफियाओं का सहयोग किया है.

कोर्ट ने यूपी बार काउंसिल को आदेश दिया कि वह इस आशय का दिशा-निर्देश जारी करे कि अधिवक्ता कोर्ट परिसर के बाहर यूनिफार्म न पहनें. इससे ऐसे वकीलों की रोबदारी पर अंकुश लगेगा. यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा व न्यायमूर्ति एनके जौहरी की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता शुभांशु सिंह की याचिका पर दिया.

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याची का कहना था कि वह सिविल कोर्ट, लखनऊ में प्रैक्टिस करता है. 21 सितंबर 2023 को वहीं के कुछ अधिवक्ताओं ने उसके साथ मारपीट व लूट की, जिसकी उसने एफआईआर भी दर्ज कराई. याचिका में मामले की विवेचना सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की गई है.

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