रायपुर। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पेण्ड्रीडीह में नियम विरूद्ध हुए राजस्व नामांतरण पर कार्यवाही को लेकर सवाल उठाया. जवाब में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि तहसीलदार सत्यपाल प्रताप राय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, वहीं हल्का पटवारी से रिकार्ड दुरुस्त कराया जा रहा है.

नेता प्रतिपक्ष बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक ने विधानसभा में राजस्व मंत्री से सवाल किया कि क्या बिलासपुर जिला के बिल्हा विकासखंड के ग्राम पेण्ड्रीडीह में स्थित भूमि खसरा नं. 249, 219, 278 व 256 कुल रकबा 22 एकड़ से अधिक का नामांतरण तहसीलदार ने निजी व्यक्ति के नाम पर आदेश पारित किया गया है? यदि हां, तो कब और किस व्यक्ति को तहसीलदार द्वारा नामांतरित करने आदेश पारित किया गया है? इस संबंध में किस-किस से शिकायतें प्राप्त हुई है, व उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

पांच लोगों के नाम किया था नामांतरण

राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने जवाब दिया कि पेण्ड्रीडीह स्थित भूमि खसरा नं. 249, 219, 278 व 256 कुल रकबा 22 एकड़ में से रकबा 19.44.5 एकड़ भूमि का नामांतरण तहसीलदार ने निजी व्यक्तियों के नाम पर आदेश पारित किया गया है. मिसल अभिलेख में बड़े झाड़ के जंगल एवं घास मद के रूप में उल्लेखित जमीन को तहसीलदार ने अब्दुल हलीम खान, हितेश माखिजा, गौरव चंदानी, अविनाश पेशवानी और शिवशंकर सिंह ठाकुर के नाम पर नामांतरित करने का आदेश पारित किया है.

9 दिसंबर को ही हो चुकी है कार्रवाई

उन्होंने बताया कि इस संबंध में ग्राम पंचायत पेण्ड्रीडीह सरपंच शिव कुमार घिडोरे और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक से शिकायत प्राप्त हुई है. तहसीलदार द्वारा भू-राजस्व संहिता का उल्लंघन कर क्षेत्राधिकार से बाहर व नियम विरूद्ध नामांतरण आदेश पारित किये जाने पर विभाग ने 9 दिसंबर 2020 को आदेश जारी कर बिल्हा तहसीलदार सत्यपाल प्रताप राय को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. वहीं हल्का पटवारी से रिकार्ड को दुरुस्त कराया जा रहा है.