नई दिल्ली . दिल्ली में बाइक टैक्सी चलाने का रास्ता साफ हो गया है. उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के मोटर वाहन एग्रीग्रेटर व डिलिवरी सेवा प्रदाता योजना 2023 को मंजूरी दे दी है. परिवहन विभाग जल्द इसकी अधिसूचना जारी करेगा.
नीति के तहत ऐप आधारित टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनियों (ओला-उबर) को परिचालन के लिए लाइसेंस लेना होगा. इसके अलावा डिलीवरी सेवा से जुड़ी (जुमैटो, स्विगी, अमेजॉन) जैसी कंपनियों को भी लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते माह 18 अक्तूबर को एग्रीग्रेटर योजना को मंजूरी देकर एलजी के पास भेजा था. एलजी ने इसे हरी झंडी दे दी है. अधिसूचना जारी होने के 90 दिनों के अंदर ही ओला, उबर, जुमैटो, स्विगी जैसी ऐप आधारित टैक्सी व डिलीवरी सेवा प्रदाता कंपनियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. जिनके बेड़े में 25 या अधिक मोटर वाहन (दो, तीन और चार पहिया, बसों को छोड़कर) शामिल होंगे, उन्हें लाइसेंस लेना होगा.