होशियारपुर. जिला सेशन जज दिलबाग सिंह जोहल की कोर्ट ने शुक्रवार को लक्कड़ मंडी नौशहरा में 2 युवकों के कत्ल के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. Read More- युवती से छेड़छाड़ के आरोप में चौकी इंचार्ज और एएसआई पर केस, सस्पेंड
कोर्ट ने लवदीप सिंह उर्फ लगी, निवासी नौशहरा और परमजीत सिंह उर्फ बिंदू, निवासी हाजीपुर को दोषी करार देकर सजा सुनाई है. थाना हरियाना की पुलिस ने फरवरी 2019 को रेशम सिंह के शिकायत पर दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर पकड़ा था. कोर्ट ने 5 साल 8 महीने बाद फैसला सुनाया है.
उल्लेखनीय है कि, 18 फरवरी, 2019 को थाना हरियाना पुलिस को गांव बस्ती बाबू खान के निवासी रेशम सिंह ने बताया था कि दोहता (नाती) 22 वर्षीय गुरकंवल सिंह उर्फ सूरज उसके पास रहता था. 17 फरवरी, 2019 को उसका दोहता गुरकंवल अपने दोस्त 27 वर्षीय जीव के घर से सुबह लक्कड़ काटने गए थे. लवदीप और परमजीत आए और फिर गुरकंवल व जीव को साथ लेकर चला गया, पर वापस नहीं आया था.
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