दिल्ली। मध्य प्रदेश सरकार ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के लिए सख्त सजा का ऐलान किया है। सरकार के इस कदम से मिलावटखोरी पर अंकुश लगेगा।

अब मध्यप्रदेश में खाद्य सामग्री पर मिलावटखोरी में आजीवन कारावास की सजा होगी। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विधानसभा को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अब राज्य में मिलावटखोरों को छह महीने की जेल के बजाय मिलावट करने वालों के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान करने के लिए संबंधित कानून में संशोधन किया गया है। इसे अब और भी कड़ा बना दिया गया है। मध्यप्रदेश सरकार ने मिलावटखोरों के खिलाफ काफी सख्ती बरत रखी है।

 

मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में इससे जुड़े प्रावधानों में संशोधन को पारित किया गया। कैबिनेट बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने घोषणा की थी कि मध्यप्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट की सजा अब आजीवन कारावास होगी। कैबिनेट ने मिलावट पर कसावट अभियान के तहत अभियुक्तों की सजा के लिए आजीवन कारावास के प्रावधान को मंजूरी दे दी है। इससे पहले खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए सजा का प्रावधान छह महीने से बढ़ाकर तीन साल कर दिया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कई बार कह चुके हैं कि खाने पीने की सामग्री में मिलावटखोरी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।