शब्बीर अहमद, भोपाल| भोपाल जिला कोर्ट (Bhopal District Court) में 2 साल से चल रहे हत्या के एक मामले में बड़ा फैसला आया है. भाभी की हत्या (murder of sister in law) करने वाले देवर को आजीवन कारावास की सजा हुई है. बता दे कि भोपाल जिला कोर्ट के न्यायाधीश बलराम यादव ने ये सजा सुनाई है. इसके साथ ही 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. महिला समय पर खाना नहीं बनाई थी. इससे नाराज होकर देवर ने भाभी की फावड़े से मारकर हत्या कर दी थी.

File Photo

भोपाल निवासी कमल सिंह राजपूत के 20 वर्षीय पुत्र रघुवीर सिंह राजपूत को अपनी भाभी गंगा बाई की हत्या के जुर्म में धारा 302 भादवा में आजीवन सश्रम कारावास की सजा मिली है. इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक प्रीति श्रीवास्तव द्वारा किया गया है.

ये है पूरा मामला

राजधानी के गोदर मऊ गांधीनगर के रहने वाले रघुवीर सिंह राजपूत ने 20 मार्च 2020 को अपनी भाभी की लोहे के फावड़े से मारकर हत्या कर दी थी. मौके पर ही भाभी की मौत हो गई थी. जानकारी के मुताबिक भाभी ने समय पर खाना नहीं दिया तो रघुवीर सिंह राजपूत गाली गलौच पर उतर आया और विवाद बढ़ने पर ग्राम गोदरमउ में घर के पास खेत में लोहे के फावड़े से हत्या कर दी थी.

Crime की और खबरें देखे