हाथरस. उत्तर प्रदेश के हाथरस जंक्शन के गांव गढ़ी बलना में दो सगे भाईयों की हत्या के मामले में 6 साल बाद 11 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. एडीजे एफटीसी प्रथम कोर्ट ने 11 अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

बता दें कि पूरा मामला 9 जून 2018 का है. गढ़ी बलना निवासी राजकुमार ने कोतवाली हाथरस जंक्शन में 11 लोगों के खिलाफ अपने दो सगे भाईयों की गोलियों से भूनकर हत्या कर डालने का मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ हत्या, बलवा और जानलेवा हमले की धाराओं में आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया. इस मामले की सुनवाई एडीजे एफटीसी प्रथम महेन्द्र श्रीवास्तव की अदालत में चल रही थी.

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राजकुमार धाकरे पुत्र सियाराम ने मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा कि उसकी गांव के यशोधन सिंह से पुरानी दुश्मनी चली आ रही है. 9 जून को वह गांव के ही एक व्यक्ति के घर पर जन्मदिन पार्टी में गया था. वहां यशोधन सिंह और उसके पूरे परिजनों ने हमला बोल दिया. वह भागता हुआ घर आया तो हमलावरों ने गोलियों की बरसात सी कर डाली. इसमें उसे भाई नेत्रपाल और प्रताप सिंह दोनों की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई. जबकि गोली लगने से वह गंभीर रुप से घायल हो गया.

इनको हुई उम्रकैद की सजा

अदालत ने सारे गवाह और सबूत के आधार पर यशोधन सिंह राजन सिंह, गजेंद्र सिंह, संदीप कुमार, हरेंद्र, पुष्पेंद्र, शीलेंद्र सिंह, अजय कुमार, अशोक कुमार, पवन सिसोदिया और सतेंद्र सिंह को धारा 302, 307 सहित अन्य धाराओं में उम्रकैद की सजा सुनाई है.

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