Begusarai News: बिहार के बेगूसराय में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने आज शुक्रवार 22 नवंबर को 20 साल एक पुराने दोहरे हत्याकांड मामले में अपना फैसला सुनाया है. अदालत ने कांग्रेस नेता ललन सिंह समेत दो लोगों की हत्या के मामले में बीजेपी नेता मिथिलेश सिंह समेत 12 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने सभी दोषियों पर 20-20 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है.
बता दें कि 2004 में इस दोहरे हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया था. वहीं, आज 20 साल बाद इस कांड में फैसला आने के बाद 20 साल पुरानी घटना एक बार फिर से ताजा हो गई है.
चश्मदीद ने दर्ज कराया था मुकाबला
बता दें कि 2004 में शाम्हो थाना क्षेत्र में पैक्स अध्यक्ष सह कांग्रेस नेता ललन सिंह समेत दो लोगों की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में शाम्हो थाना क्षेत्र के अकबरपुर पुरानी डीह के रहने वाले मुकेश सिंह ने मामला दर्ज कराया था, जो इस मामले का चश्मदीद गवाह भी था. पीड़ित परिवार की ओर से वकील शाह इज्जूर रहमान ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा.
8 मार्च 2004 को हुई थी ललन सिंह की हत्या
मुकेश सिंह ने अपने बयान में बताया था कि 8 मार्च 2004 की रात ललन सिंह, सिपुल सिंह और वह अग्निकांड पीड़ितों के बीच राहत सामग्री बांट कर घर लौट रहे थे. इसी दौरान ठाकुरबाड़ी के पास नामजद आरोपियों द्वारा उसके भाई सिपुल सिंह और पैक्स अध्यक्ष सह कांग्रेस नेता ललन सिंह को घेर कर गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. इस घटना में वो किसी तरह गाड़ी से कूदकर झाड़ी में जा छिपे थे. मुकेश सिंह ने बताया था कि मिथिलेश सिंह ने हत्या के बाद ललन सिंह की राइफल भी लूट ली थी.
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सेशन कोर्ट में दोबारा हुई सुनवाई
बता दें कि 2015 में बेगूसराय सेशन कोर्ट ने इस हत्याकांड के सभी आरोपियों को बरी कर दिया था. बाद में पीड़ित पक्ष ने हाईकोर्ट में मामले को लेकर गया. हाई कोर्ट के आदेश पर बेगूसराय सेशन कोर्ट में ही दोबारा इसकी सुनवाई शुरू हुई, जिसके बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शबा आलम ने सुनवायी की. वहीं, आज 20 साल बाद इसपर कोर्ट का फैसला आया है.
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