मेरठ. स्पेशल जज एंटी करप्शन कोर्ट ने महिला पर तेजाब फेंकने के मुकदमे में छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। करीब दो साल पहले मनचलों ने महिला पर तेजाब फेंका था। घटना को 22 नवंबर 2018 को परतापुर के शताब्दीनगर में अंजाम दिया गया था.
परतापुर के शताब्दीनगर निवासी महिला मॉल में कपड़े के शोरूम में काम करती थी। इससे पहले वह परतापुर के एक स्कूल में काम चुकी थी। स्कूल संचालक महिला से छेड़छाड़ करता था और यौन शोषण का प्रयास कर रहा था। इसी के चलते महिला ने नौकरी छोड़ दी और मॉल में काम करने लगी। इसको लेकर आरोपी खुन्नस में था.
22 नवंबर 2018 की रात करीब आठ बजे काम से घर लौटने के दौरान महिला पर घर के पास शताब्दीनगर में ही मुख्य आरोपी अजब सिंह ने अपने साथियों के साथ तेजाब फेंक दिया था। इस मामले में पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। कोर्ट में 8 दिसंबर 2018 को चार्जशीट भेजी गई थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह स्पेशल जज एंटी करप्शन कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। पीड़िता के अलावा सात गवाह कोर्ट में पेश किए गए थे.
इन्हें सुनाई गई सजा
गुरुवार को स्पेशल जज एंटी करप्शन किरण बाला ने सभी छह दोषियों अजब सिंह, अंकित, रिंकू, रोहित, रवि और श्रवण को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सभी आरोपियों पर तीन-तीन लाख रुपये यानी कुल 18 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सजा सुनाने के बाद आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में मेरठ जेल भेजा गया। जुर्माने की रकम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। एसिड अटैक में मेरठ में यह न्यायालय की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है.