प्रदीप शर्मा, गोपालगंज. Gopalganj News: बिहार के गोपालगंज में सिविल कोर्ट ने किशोरी के साथ हुये हैवानियत के 3 साल पुराने मामले में आरोपी पिता को उम्र कैद की सजा सुनाई है. किशोरी के साथ दुराचार के 3 वर्ष पुराने इस मामले में एडीजे छह सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो संजीव कुमार पांडेय की कोर्ट ने जहां किशोरी के पिता को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. वहीं, 60 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है.

कोर्ट ने दोषी पिता को सुनाई सजा

अर्थदंड नहीं देने पर दोषी पिता को छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भी काटना पड़ेगा. इसके साथ ही उसे एक लाख रुपया क्षतिपूर्ति के रूप में पीड़िता को देने का भी आदेश कोर्ट ने दिया है. अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो दारोगा सिंह तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता मधुसूदन तिवारी की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आज पिता को दोषी पाते हुए सजा सुनाई.

साल भर से कर रहा था दुष्कर्म

बताया जाता है कि बरौली थाने के एक गांव की किशोरी के साथ उसका पिता करीब एक वर्ष से जबरदस्ती दुराचार कर रहा था. विरोध करने पर उसे मारने पीटने की धमकी देता था. बाद में जानकारी होने पर किशोरी की मां ने जब इसका विरोध किया तो उसे भी जान से मारने की धमकी दी गई.

थक हारकर पीड़िता की मां ने बरौली थाने में पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई. कांड के अनुसंधानक की तरफ से आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद एडीजे 6 की कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी, जिसके बाद आज कोर्ट ने यह सजा सुनाई.

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