चित्रकूट. नाबालिग बेटी के साथ ही रेप करने वाले पिता को चित्रकूट में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो विनीत नारायण पांडेय की अदालत ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 43 हजार रुपए का जुर्माना किया. ट्रॉयल शुरू होने के बाद तेज सुनवाई करते हुए 21 दिन में फैसला आ गया.

यह घटना मऊ क्षेत्र के एक गांव में पिछले महीने 09 जुलाई को हुई थी. दूसरे दिन बेटी दो नाबालिग भाइयों के साथ पिता की करतूत बताने थाने पहुंची थी. बताया था कि एक दिन पहले रात में वह भाइयों के साथ घर पर थी. पिता ने शराब के नशे में उसके साथ दरिंदगी की और भाग गया. पीड़िता व भाइयों के नाबालिग होने पर थाने में नियुक्त बाल कल्याण अधिकारी एसआई बालकिशुन ने मुकदमा दर्ज कराया था.

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एसपी वृंदा शुक्ला ने इस मामले में मऊ पुलिस को त्वरित कार्रवाई करते हुए कोर्ट में भी प्रभावी पैरवी करने के निर्देश दिए थे. केस दर्ज करने के दूसरे ही दिन पुलिस ने पीड़िता का कोर्ट में बयान कराया और आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

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