चंडीगढ़. अपने ढाई साल के बेटे दिव्यांशु के मुंह में ग्लब्स का जोड़ा ठूंस हत्या करने वाली उसकी मां रूपा (29) को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. 25 हजार रुपए जुर्माना भी ठोका है. बुड़ैल की रूपा पर सेक्टर-34 थाने में 27 जनवरी, 2020 को हत्या और सबूत मिटाने का केस दर्ज हुआ था.
एडिशनल सेशंस जज डॉ. हरप्रीत कौर ने रूपा की रहम की अपील रद्द कर कहा कि मौजूदा केस में एक मां ने अपने बच्चे के मुंह में ग्लव्स का जोड़ा ठूंस उसकी हत्या की. मां ही दुनिया में इकलौता रिश्ता है, जिसे अपने बच्बों की देखभाल की दैवीय जिम्मा मिला है. जानवर भी, जिन्हें कानून का ज्ञान नहीं और सीमित चेतना वाले हैं, वह भी अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा को लेकर इस पवित्र ड्यूटी को निभाते हैं.
26 जून 2020 को पुलिस को सूचना मिली कि बच्चे को मारकर बेड बॉक्स में छुपाया गया है. पिता दशरथ की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था. दशरथ ने बताया था कि रूपा शुरू से उसे पसंद नहीं करती थी, घर में क्लेश रहता था. रूपा अलग रहने को भी तैयार नहीं थी. जनवरी 2020 को रूपा बिना बताए दिव्यांशु के साथ चली गई थी. दशरथ ने गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई थी. दशरथ ने बेड खोला तो उसमें बेटे की लाश थी.
दिसंबर 2019 में बेटी की भी संदिग्ध हालात में हुई थी मौत
दशरथ और रूपा की शादी जुलाई 2016 में हुई थी. दिव्यांशु का जन्म 2017 और एक बेटी कोमल 2019 में हुई थी. बेटी की रहस्यमयी हालात में 21 दिसंबर 2019 की मौत हो गई थी. दशरथ का मानना था कि कोमल की हत्या भी रूपा ने की. रिपोर्ट में सामने आया था कि उसकी मौत गला दबाकर हुई थी. कोर्ट ने कहा ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला, जो कोमल की मौत को रूपा से जोड़ता हो.
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