जांजगीर चांपा। अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्या के मामले ने अहम फैसला सुनाया है. हत्या के आरोपी अनिल शास्त्री को आजीवन कारावास की सजा और 25 हजार रूपये का जुर्माना ठोका है. कातिल ने हत्या कर साक्ष्य छुपाने के लिए मुरुम खदान में लाश की दफ़न कर दी थी.
इस मामले ने लोक अभियोजक राजेश पाण्डेय ने बताया कि पामगढ थाना क्षेत्र के मेउ भाठा गाँव में 4 जुलाई 2020 की रात अनिल शास्त्री द्वारा जमीन बंटवारा की रंजिश को लेकर रिस्तेदार राजकुमार शास्त्री की हत्या की.
दो दिन तक लगातार तलाश करने के बाद राजकुमार की पत्नी ने अनिल शास्त्री से अपने पति के विषय में जानकारी मांगी, तब आरोपी ने अपने दो साथियो के साथ मिल कर हत्या करना स्वीकार किया और दफनाए गए जगह को बताया.
परिजन शव की तस्दीक करने मुरूम खदान पहुंचे थे. पामगढ़ पुलिस को घटना की जानकारी दी. पुलिस ने मुरुम खदान से राजकुमार शास्त्री का शव बरामद किया. 3 आरोपियों से लाठी राड को बरामद किया.
इस मामले में एक आरोपी अपचारी बालक है, जिसका प्रकरण बाल न्यायलय में लंबित है. जिला सत्र न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार ने आरोपी अनिल कुमार शास्त्री को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
- नायक नहीं, खलनायक हूं मैं…पिस्टल लहराकर हवाबाजी करना युवक को पड़ा भारी, VIDEO वायरल होते ही पहुंचा हवालात
- इंदौर के देवी अहिल्या एयरपोर्ट पर नया एटीसी टॉवर बनकर तैयार, जनवरी से होगा शुरू, जानिए इसकी खासियत
- UP वासियों सावधान हो जाइए…पड़ने वाली है हड्डियों को गला देने वाली ठंड, फेंगल तूफान के कारण इन इलाकों में लुढ़केगा पारा
- MP Morning News: जर्मनी प्रवास पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, शिवपुरी की घटना का सीएम ने लिया संज्ञान, इंदौर में यूरेशियन ग्रुप की बैठक का आज तीसरा दिन
- Bihar Weather: कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहा बिहार, आने वाले दिनों में और गिरेगा तापमान
Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें,
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक