जांजगीर चांपा। अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्या के मामले ने अहम फैसला सुनाया है. हत्या के आरोपी अनिल शास्त्री को आजीवन कारावास की सजा और 25 हजार रूपये का जुर्माना ठोका है. कातिल ने हत्या कर साक्ष्य छुपाने के लिए मुरुम खदान में लाश की दफ़न कर दी थी.
इस मामले ने लोक अभियोजक राजेश पाण्डेय ने बताया कि पामगढ थाना क्षेत्र के मेउ भाठा गाँव में 4 जुलाई 2020 की रात अनिल शास्त्री द्वारा जमीन बंटवारा की रंजिश को लेकर रिस्तेदार राजकुमार शास्त्री की हत्या की.
दो दिन तक लगातार तलाश करने के बाद राजकुमार की पत्नी ने अनिल शास्त्री से अपने पति के विषय में जानकारी मांगी, तब आरोपी ने अपने दो साथियो के साथ मिल कर हत्या करना स्वीकार किया और दफनाए गए जगह को बताया.
परिजन शव की तस्दीक करने मुरूम खदान पहुंचे थे. पामगढ़ पुलिस को घटना की जानकारी दी. पुलिस ने मुरुम खदान से राजकुमार शास्त्री का शव बरामद किया. 3 आरोपियों से लाठी राड को बरामद किया.
इस मामले में एक आरोपी अपचारी बालक है, जिसका प्रकरण बाल न्यायलय में लंबित है. जिला सत्र न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार ने आरोपी अनिल कुमार शास्त्री को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
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