मोहाली : जिला अदालत ने एक हत्या के मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही, आरोपी पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. दोषी गौरखलाल को आईपीसी की धारा 302 के तहत सजा दी गई है. अदालत में दोषी ने कहा कि वह बहुत गरीब है और सजा के खिलाफ अपील करने का कोई साधन नहीं है. उसने मुफ्त कानूनी सहायता का अनुरोध किया.
अदालत ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण मोहाली के सचिव और जिला अधीक्षक जेल रोपड़ को निर्देश दिया कि वे दोषी को उसकी सजा के खिलाफ अपील करने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करें. गौरखलाल के खिलाफ मामला 11 अक्टूबर 2018 को पुलिस स्टेशन बलौंगी में दर्ज किया गया था. उसने अपनी पत्नी पर डंडे से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी. हत्या का कारण उसके चरित्र पर संदेह बताया गया था.
शिकायतकर्ता नितिन ने बयान में बताया कि 11 अक्टूबर 2018 को जब वह गांव शाहीमाजरा में एयरटेल कार्यालय में अपनी नौकरी के लिए गया था, तो उसके भाई साहिल कुमार ने फोन पर सूचित किया कि उनके पिता गोरख लाल ने उनकी मां अंजू कुमारी को बुरी तरह से पीटा है. इस हमले के कारण अंजू कुमारी बेहोश हो गई थीं और उनके सिर, मुंह, और शरीर के अन्य हिस्सों से खून बह रहा था. गोरख लाल डंडे के साथ मौके से भाग गया था.
नितिन तुरंत घर पहुंचा और देखा कि उसकी मां अंजू कुमारी फर्श पर पड़ी थीं और उनके सिर, मुंह, और शरीर के अन्य हिस्सों से खून बह रहा था. उन्होंने अपनी मां की जांच की तो पाया कि उनकी मौत हो चुकी थी. बाद में गोरख लाल को गिरफ्तार कर लिया गया था और मामला कोर्ट में विचाराधीन था.
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