UP CRIME NEWS : दोहरे हत्याकांड में कोर्ट ने 8 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. यह फैसला एसटी-एसटी एक्ट की विशेष न्यायाधीश सरला दत्ता ने सुनाया. 31 साल पहले छेड़छाड़ के विरोध में दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था. मामला यूपी के थाना तीतरों के गांव महंगी का है.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार त्यागी ने बताया, 5 अप्रैल 1992 को थाना तीतरों के गांव महंगी के ब्रजपाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कराई थी. वादी के भाई बलजीत, उसके बेटे विनोद की गोली लगने से मौत हो गई थी, जबकि इंदौर, देशराज, बरमी, राजकुमार, कंवरपाल गंभीर रूप से घायल हो गए थे. मामले में योगेंद्र, राकेश, ओमपाल, महा सिंह, ऋषिपाल, सुखबीर, सतीश, नरेश, प्रमोद, विनोद और करण को नामजद किया गया था.

36.40 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया

पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट नहीं भेजी थी. पीड़ित परिवार ने कोर्ट की मदद ली, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपियों और पुलिस को तलब किया था. ट्रायल के दौरान योगेंद्र, राकेश और ओमपाल की मौत हो गई. पुलिस ने बचे हुए आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. साक्ष्य व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने सभी आठ लोगों को दोषी करार दिया. कोर्ट ने इन 8 लोगों पर 36.40 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.