रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट आई है. जिस कारण प्रदेश भर में शराब दुकानों को भी खोलने की इजाजत दे गई है. 26 मई से राज्य के सभी जिलों में देशी शराब की फुटकर दुकानों को खोलने की अनुमति मिल गई है. वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के अवर सचिव मनोज कुमार मिश्रा ने आदेश जारी किया है. 

कल से खुलेंगी शराब दुकानें

इससे पहले छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के दौरान डिलीवरी बॉय के माध्यम से शराब की ऑनलाइन होम डिलीवरी और पिक-अप काउंटर से शराब देने की अनुमति दी गई थी. राज्य सरकार ने अब देशी शराब की फुटकर दुकानों को 26 मई से विक्रय की अनुमति प्रदान की गई है. देशी शराब पीने वाले लोग विक्रय काउंटर में नगद भुगतान कर शराब ले सकते हैं. 

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कलेक्टर समय में कर सकते हैं बदलाव

देशी शराब दुकानों का संचालन सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक निर्धारित किया गया है. जिले के कलेक्टर स्थानीय स्तर पर आवश्यकतानुसार समय में वृद्धि या कमी कर सकते हैं. विदेशी शराब (स्प्रिट/माल्ट) के लिए होम डिलीवरी और पिक-अप व्यवस्था आगामी आदेश तक यथावत चालू रहेगी.

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इन नियमों का करना होगा पालन

शराब दुकान के संचालन के दौरान ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेसिंग बनाए रखने के लिए पर्याप्त बेरिकेटिंग की जाए. अनिवार्य रूप से मास्क पहनने वाले लोगों को ही शराब दी जाएगी. इसके लिए शराब दुकानों में पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाए. कोरोना महामारी से बचाव के लिए शासन की तरफ से समय-समय पर जारी एस.ओ.पी. का अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा.

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