रायपुर। राज्य शासन ने 4 जून को कबीर जयंती के अवसर पर प्रदेश में शुष्क दिवस घोषित किया है. इसको लेकर आदेश भी जारी किया गया है. जिसमें कहा गया है कि प्रदेश में कल शराब दुकानें बंद रहेगी. वहीं दुकान खुले या मदिरा बेचते पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी.
इस संबंध में वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय महानदी भवन ने आदेश जारी किया है. जारी आदेश के अनुसार शुष्क दिवस के दौरान प्रदेश में समस्त देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों और होटल बार व क्लबों को बंद रखा जाएगा. साथ ही दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, क्लबों में मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति नहीं होगी.
गैरमालिकाना क्लबों, रेस्टोरेंट, स्टार होटलों और किसी भी व्यक्ति के संचालित होटलों में मदिरा विक्रय या परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इस दिन मदिरा के व्यक्तिगत और गैर लायसेंस प्राप्त परिसरों में मदिरा भण्डारण पर सख्ती से रोक लगाने और उन्हें जब्त कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. आबकारी विभाग के उड़नदस्ता टीमों को शुष्क दिवस में अवैध रूप से मदिरा के परिवहन और विक्रय पर कार्रवाई करने को कहा है.
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