रायपुर। कोरोना वायरस (CovID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु सोशल डिस्टेंसिंग/ फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों के पालन के लिए राज्य सरकार द्वारा गाइड लाइन जारी किया जा चुका है. अब कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी भारती दासन ने एपिडेमिक डिसीज एक्ट, 1897 के सेक्शन 02 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया है कि इन नियमों का पालन नहीं करने पर अर्थदण्ड लगाया जाएगा. जो कि निम्नानुसार है.
- सार्वजनिक स्थानों पर मास्क या अन्य तरीकों से चेहरा नहीं ढका पाये जाने पर अर्थदण्ड अधिकतम 100/- रू.
- सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर अर्थदण्ड अधिकतम 100/- रू.
- सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक विचरण अथवा सोशल डिस्टेंसिंग/फिजिकल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का उल्लंघन पाये जाने पर अर्थदण्ड प्रति व्यक्ति 200/- रू.
- दो चक्का वाहनों पर एक से अधिक सवारी पाये जाने पर अर्थदण्ड अधिकतम 200/- रू.
- चार चक्का वाहनों में ड्राईवर के पिछली सीट पर एक अतिरिक्त सवारी हो सकती है, इसके अतिरिक्त सवारी होने पर अथवा सामने की सीट पर सवारी होने पर अर्थदण्ड अधिकतम 200/- रू.
- छूट प्राप्त दुकानों/संस्थानों के द्वारा मास्क का उपयोग नहीं करने पर एवं उनके द्वारा अनावश्यक विचरण अथवा सोशल डिस्टेंसिंग/फिजिकल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का उल्लंघन पाये जाने पर प्रथम बार अर्थदण्ड अधिकतम 500/- रू. दूसरी बार अर्थदण्ड अधिकतम 1000/- रू. इसके बाद भी पुनरावृत्ति होने पर दुकान संचालन की छूट समाप्त कर दी जायेगी.
इसके साथ ही इन अर्थदण्ड के अतिरिक्त विभिन्न प्रभावी अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी.