रायपुर। कलेक्टर डॉ एस. भारतीदासन ने भारत सरकार गृह मंत्रालय एवं राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशो के तहत कोरोना वायरस(कोविड-19) के प्रसारकी रोकथाम एवं आम जनता को आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओ की उपलब्धता बनाए रखने हेतु लाँकडाउन की अवधि में 3 मई तक लागू करने के आदेश दिए है।

उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन की अति आवश्यक परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी सचिव गृह विभाग छत्तीसगढ़ से अनुमोदन प्राप्त कर अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) श्री प्रणव सिंह, मोबाइल नंबर 94252-02181 से नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर अन्य राज्यो में आवागमन कर सकेगा।