ई दिल्ली। केंद्र सरकार ने रविवार को लॉकडाउन की अवधि को और आगे बढ़ाते हुए 31 मई तक कर दिया है. इस लॉकडाउन 4.0 में एक तरफ पूर्व की तरह अनेक पाबंदियां बरकरार रहेंगी, वहीं राज्य सरकारों की मांगों को देखते हुए अनेक छूट भी दी गई है, जिससे वे राज्य के भीतर कोरोना संक्रमण को देखते हुए बेहतर तरीके से निर्णय ले सकें.

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की ओर से जारी घोषणा में सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्‍वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, बार, ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल, सेमिनार हॉल जैसे तमाम सार्वजनिक स्‍थान आगे भी बंद ही रहेंगे. लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के हिसाब से इलाकों को चार की बजाए पांच जोन में बांटा गया है, जिसमें कंटेनमेंट जोन, बफर जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन शामिल हैं. राज्य सरकार स्थिति को देखते हुए ऑरेंज और ग्रीन जोन पर फैसला ले सकते हैं, लेकिन केंद्र से सहमति लेनी होगी.

इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा. इसमें शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सिर्फ आवश्यक गतिविधियों के लिए ही लोगों को घर से बाहर निकलने की इजाजत होगी. लॉकडाउन में स्कूल-कॉलेज बंद रखने के साथ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी पूर्व की तरह बरकरार रहेगी. मेट्रो सेवा को भी बंद रखा गया है. राहत की बात यह है कि अंतरराज्‍यीय बस सेवा शुरू की जा सकती है, लेकिन इसके लिए दोनों राज्यों के बीच आपस में सहमति होना अनिवार्य है. इसके अलावा सभी धार्मिक स्‍थलों पर पहले की ही तरह ताला लगा रहेगा.