रायपुर. उद्योग खोलने के लिए सरकार ने निम्नलिखित शर्तों के साथ उद्योगपतियों को शपथ पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. शर्तों का पालन करने पर ही सरकार उद्योग खोलने की अनुमति देगी. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को भेजे निर्देश में सरकार ने कहा है कि 14 अप्रैल के बाद उत्पादन प्रारंभ करने के संबंध में आपके जिले में स्थापित समस्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाईयों से संलग्न प्रारूप में जानकारी प्राप्त कर आवेदन पत्र की पावती इकाई को उपलब्ध कराते हुए प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची उद्योग संचालनालय को 14 अप्रैल दोपहर 12 बजे तक भेजना सुनिश्चित करें. औद्योगिक इकाईयों से प्रारूप में (केवल ई-मेल से प्राप्त PDF फॉरमेट में, Scanned Copy में) जानकारी प्राप्त करने के संबंध में, स्थानीय औद्योगिक संघों को अवगत कराते हुए उनका भी सहयोग प्राप्त करें.
शपथ पत्र देकर इन शर्तों का करना होगा पालन-
- कार्य स्थल पर साफ-सफाई की उचित व्यवस्था.
- कार्य स्थल पर निरंतर सैनेटाइजेशन की व्यवस्था.
- कार्य पर पहुंचने के पूर्व एवं कार्यावधि समाप्त होने के बाद श्रमिकों के शरीर के ताप का माप (Infrared Forehead Thermometer की सहायता से).
- कार्य के दौरान श्रमिकों के लिए साबुन/हैण्ड सैनेटाइजर एवं मास्क की व्यवस्था सुनिश्चित करना.
- किसी भी श्रमिक में कोरोना के संक्रमण की आशंका होने पर तत्काल कार्यस्थल से दूर कर कोरोना कन्ट्रोल रूम (104) में तत्काल सूचित किया जाना होगा.
- आवश्यकता पड़ने पर कार्यस्थल पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना.
- कार्य के दौरान Social Distancing सुनिश्चित करना.
- उपरोक्त सभी कार्यो की व्यवस्था सुनिश्चित करने प्रभावशाली पर्यवेक्षण.
- इकाई में केवल स्थानीय श्रमिकों को ही कार्य पर लिया जायेगा एवं इकाई में उत्पादन प्रमाण पत्र में दर्शाये श्रमिकों की संख्या का 40 प्रतिशत से अधिक कार्यरत नहीं होंगे.
- श्रमिकों के कार्यस्थल पर आवागमन के लिए सामूहिक परिवहन की व्यवस्था नहीं की जायेगी.