रायपुर. कोरोना वायरस नियंत्रण के लिए प्रदेश में लॉकडाउन 3 मई तक लगाया गया है. राज्य सरकार ने 20 अप्रैल के बाद कुछ जरूरी सुविधाओं में छूट दी है. जारी आदेश में कहा गया है कि चिन्हित जिले या हाटस्पॉट कन्टेन्मेंट को छोड़कर शेष क्षेत्रों में अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति के लिए जिला प्रशासन को अधिकृत किया गया है. इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं. रायपुर जिले में मिली छूट और प्रतिबंध इस प्रकार है-
सरकार की ओर से जारी आदेश-